सोनिया-राहुल को राहत, दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से किया इनकार
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सोनिया-राहुल को राहत, दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से किया इनकार

अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ईडी की याचिका पर अभी फैसला देना जल्दबाजी और अविवेकपूर्ण होगा।


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नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मंगलवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ईडी की शिकायत इस आधार पर सुनवाई योग्य नहीं है। क्योंकि यह मामला किसी प्राथमिकी (एफआईआर) पर नहीं, बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है।

अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ईडी की याचिका पर अभी फैसला देना “जल्दबाजी और अविवेकपूर्ण” होगा। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकती है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की प्रति दिए जाने का अधिकार नहीं है।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 अक्टूबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन और अन्य के नाम शामिल हैं। एफआईआर में धोखाधड़ी, संपत्ति के बेईमानी से गबन, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश जैसे आरोप लगाए गए हैं।

यह एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA की धारा 66(2) के तहत साझा की गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी। ईडी पहले से ही नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच कर रही है। यह कार्रवाई भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर आपराधिक शिकायत पर अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान के आधार पर चल रही है।

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