जेलों में जाति के आधार पर नहीं करा सकते काम, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
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जेलों में जाति के आधार पर नहीं करा सकते काम, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

न्यायालय ने जेलों के अंदर जाति आधारित भेदभाव की घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया; इसने राज्यों से फैसले की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा


भारतीय समाज की यह कड़वी सच्चाई है कि 21वीं सदी में दाखिल होने के बाद भी ऊंच नीच से परे समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या खुली सड़क या जेल की दीवार। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका में इस बात का जिक्र था कि जेलों में साफ सफाई का काम निचली जाति के लोगों को करना पड़ता है। ऊंची जाति के लोग खाना बनाने का काम करते हैं। अदालत ने इस संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को 11 राज्यों की जेलों में जाति आधारित भेदभाव को खारिज कर दिया और सरकारों को तीन महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल में संशोधन करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने औपनिवेशिक काल से चले आ रहे कानूनों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, "राज्य का इस तरह के भेदभाव को रोकने का सकारात्मक दायित्व है। न्यायाधीशों ने जेलों में इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई निर्देश जारी किए, तथा यह स्पष्ट कर दिया कि जेलों के भीतर जाति के आधार पर होने वाला सारा भेदभाव समाप्त होना चाहिए।

जाति आधारित भेदभाव

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "ऐसे सभी प्रावधान असंवैधानिक माने जाते हैं। सभी राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे फैसले के अनुसार (जेल मैनुअल में) बदलाव करें। उन्होंने कहा, "आदतन अपराधियों का उल्लेख आदतन अपराधी कानून के संदर्भ में किया जाएगा और राज्य जेल मैनुअल में आदतन अपराधियों के ऐसे सभी उल्लेख असंवैधानिक घोषित किए जाएंगे, यदि वे जाति पर आधारित हैं। अदालत ने जेलों के अंदर जाति-आधारित भेदभाव के मामलों का भी स्वतः संज्ञान लिया। इसने राज्यों से आदेश का अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

औपनिवेशिक कानून

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कुछ राज्यों की जेलों में कैदियों की पहचान के आधार पर शारीरिक श्रम और बैरकों का विभाजन किया गया है।उन्होंने कहा, "हमने कहा है कि औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानून उत्तर-औपनिवेशिक काल को भी प्रभावित करते हैं... संवैधानिक कानूनों को नागरिकों की समानता और गरिमा को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमने (फैसले में) मुक्ति, समानता और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई की अवधारणा पर भी विचार किया है और कहा है कि इसे रातोरात नहीं जीता जा सकता।"

कैदियों को सम्मान प्रदान करें

उन्होंने कहा कि यह न्यायालय जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ चल रहे संघर्ष में योगदान दे रहा है।फैसले में कहा गया, "राज्य का इसे रोकने का सकारात्मक दायित्व है और अदालतों को अप्रत्यक्ष और प्रणालीगत भेदभाव के दावों पर निर्णय करना होगा... कैदियों को सम्मान प्रदान न करना औपनिवेशिक काल का अवशेष है, जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था।"इसमें कहा गया है, "संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए तथा जेल प्रणाली को कैदियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए।"

कैदियों से कोई अमानवीय कार्य नहीं

फैसले में कहा गया कि यदि कैदियों से अमानवीय कार्य कराया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया तो राज्य जिम्मेदार होंगे।मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "जातियों के प्रति घृणा और अवमानना ऐसी जातियों के प्रति अंतर्निहित और व्यापक पूर्वाग्रह को दर्शाती है। औपनिवेशिक इतिहास से पता चलता है कि सामाजिक पदानुक्रम उनके प्रशासन में समाहित था।"फैसले में कहा गया कि अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और विमुक्त जनजातियों के खिलाफ भेदभाव जारी है और अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षात्मक कानूनों का कार्यान्वयन हो और हाशिए पर पड़े लोगों को कष्ट न हो।

जाति के आधार पर मूल्यांकन न करें

फैसले में कहा गया, "जाति का इस्तेमाल हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए नहीं किया जा सकता।"मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हमने माना है कि हाशिए पर पड़े लोगों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम देना तथा उच्च जाति के लोगों को खाना पकाने का काम देना अनुच्छेद 15 (जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है) का उल्लंघन है। पीठ ने उत्तर प्रदेश के एक कानून का हवाला दिया, जिसमें प्रावधान है कि साधारण कारावास की सजा काट रहा व्यक्ति तब तक अपमानजनक और निम्नस्तरीय कार्य नहीं करेगा, जब तक कि उसकी जाति ऐसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त न हो।

अस्पृश्यता स्वीकार नहीं की जाएगी

फैसले में कहा गया, "हमारा मानना है कि कोई भी समूह मैला ढोने वाले वर्ग के रूप में पैदा नहीं होता है, न ही वह नीच काम करने के लिए पैदा होता है। जो वर्ग खाना बना सकता है और जो नहीं बना सकता, वे अस्पृश्यता के पहलू हैं, जिनकी अनुमति नहीं दी जा सकती। सफाईकर्मियों को 'चांडाल' जाति से चुना जाना चाहिए, यह बात पूरी तरह से मौलिक समानता के विरुद्ध है और संस्थागत भेदभाव का एक पहलू है।न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि कैदियों को खतरनाक परिस्थितियों में सीवर टैंकों की सफाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राज्यों से प्रतिक्रिया मांगी गई

जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के कल्याण की सुकन्या शांता द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों से जवाब मांगा था।याचिका में केरल जेल नियमों का हवाला दिया गया और कहा गया कि वे आदतन अपराधी और दोबारा दोषी ठहराए गए अपराधी के बीच अंतर करते हैं, और कहते हैं कि जो लोग आदतन डाकू, घर तोड़ने वाले, डकैत या चोर हैं, उन्हें वर्गीकृत किया जाना चाहिए और अन्य दोषियों से अलग किया जाना चाहिए।

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