स्वच्छ हवा हर नागरिक का हक, दिल्ली तक सीमित नहीं रख सकते- सुप्रीम कोर्ट
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स्वच्छ हवा हर नागरिक का हक, दिल्ली तक सीमित नहीं रख सकते- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण नीति सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत पर लागू होनी चाहिए। हर नागरिक को स्वच्छ हवा का अधिकार है।


सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि प्रदूषण रोकने की नीति सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं हो सकती, केवल इसलिए कि वहाँ देश के एलीट नागरिक रहते हैं।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के शहरों को साफ हवा का अधिकार है, तो बाकी शहरों के लोगों को क्यों नहीं? जो भी नीति बनाई जाए, वह पूरे भारत स्तर पर होनी चाहिए। हम केवल दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते, यह मानकर कि वे देश के एलीट वर्ग हैं।

यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई जो सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। इस आदेश में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री, भंडारण, परिवहन और निर्माण पर रोक लगाई गई थी।

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