Toxic Cough Syrup: राज्य सरकारें कर रहीं काम, SC ने कहा PIL की जरूरत नहीं
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Toxic Cough Syrup: राज्य सरकारें कर रहीं काम, SC ने कहा PIL की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों से जुड़ी विषैली कफ सिरप पीआईएल को खारिज किया। राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही हैं।


सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर विषैली कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौतों के मामले में ड्रग सुरक्षा तंत्र में जांच और सुधार की मांग वाली सार्वजनिक हित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति उज्जल भूयन और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच ने वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर इस पीआईएल को खारिज किया। यह याचिका तब दायर की गई थी जब लोगों ने बच्चों की मौतों के पीछे कथित रूप से खतरनाक कफ सिरप को जिम्मेदार बताया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अखबार पढ़ते हैं और तुरंत अदालत पहुंच जाते हैं। प्रारंभ में बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी करने का विचार किया था, लेकिन बाद में याचिका को खारिज कर दिया गया।

तुषार मेहता ने कहा कि वह किसी राज्य की ओर से इस समय पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि राज्यों में लागू उचित कानून प्रवर्तन तंत्र मौजूद है।

बेंच ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से पूछा कि उन्होंने अब तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी पीआईएल दायर की हैं। जब तिवारी ने बताया कि उन्होंने अब तक आठ से दस ऐसी याचिकाएं दायर की हैं, तो बेंच ने तत्काल इस याचिका को खारिज कर दिया।मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा: खारिज किया गया।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से दूषित कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से कम से कम 23 बच्चों की मौत होने के मामले में तमिलनाडु की Sresan Pharma कंपनी के मालिक जी. रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें 8 अक्टूबर की रात चेन्नई से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी से पहले उनके खिलाफ 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

तमिलनाडु सरकार ने कांचीपुरम स्थित कंपनी के संयंत्र को सील कर दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस और निर्माण इकाई का दौरा कर जांच की। सरकारी अधिकारी ने PTI को बताया कि फैक्ट्री को मंगलवार शाम को सील कर दिया गया था।

मध्य प्रदेश मंत्री ने लगाया आरोप

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि बच्चों की मौत के लिए तमिलनाडु सरकार की “गंभीर लापरवाही” जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि राज्य से बाहर भेजी जाने वाली दवाओं की जांच तमिलनाडु को करनी थी। पटेल ने कहा कि हर बैच के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस (COA) जारी होना चाहिए था, लेकिन इस सिरप का परीक्षण नहीं हुआ। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध

तमिलनाडु फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 अक्टूबर को इस सिरप के नमूने को “दूषित” घोषित किया और उत्पादन रोकने का आदेश दिया। 1 अक्टूबर से सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। केरल और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने भी इसे बाजार से हटा दिया।

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