
दिल्ली-NCR में फिर चल सकेंगे पटाखे? SC ने कही ये अहम बात
ban on firecrackers: इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को पूरी तरह से सही नहीं माना और पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के अधिकारों का संतुलित संरक्षण करने की बात कही है.
Supreme Court: दीपावली से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखे चलाने पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को व्यावहारिक और आदर्श दोनों नहीं माना. शुक्रवार को अदालत ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध अक्सर टूटते हैं. इसलिए इसमें न्यायसंगत संतुलन जरूरी है. हालांकि, कोर्ट ने पटाखों पर लगे प्रतिबंध में कुछ ढील देने का संकेत दिया है.
पूर्ण प्रतिबंध हटाने की मांग
चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने एनसीआर में हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. केंद्र सरकार और एनसीआर के राज्यों की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूर्ण प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए कहा कि बच्चों को दीपावली और अन्य त्योहारों पर बिना समय सीमा के पटाखे चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए.
लॉकडाउन के दौरान ही सही रहा AQI में सुधार
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या 2018 से लागू पूर्ण प्रतिबंध के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में कोई खास सुधार हुआ है. सालिसिटर जनरल ने कहा कि प्रदूषण का स्तर लगभग वैसा ही रहा है, सिवाय कोविड-19 लॉकडाउन के समय जब औद्योगिक गतिविधियां और वाहन बंद थे.
कोर्ट तलाश रही है संतुलित समाधान
चीफ जस्टिस ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद पटाखों का इस्तेमाल होता रहता है. बहुत सख्त आदेश समस्याएं पैदा करते हैं. कोर्ट दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखते हुए पर्यावरण और लोगों की आजीविका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एनसीआर के राज्यों, पटाखा निर्माताओं, पर्यावरणविदों और अन्य पक्षों की दलीलें सुनीं.
पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित दृष्टिकोण
सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो श्रमिकों की आजीविका और लोगों के त्योहार मनाने के अधिकार दोनों की रक्षा करे, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा के नियमों का पालन भी सुनिश्चित करे. उन्होंने सुझाव दिया कि केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों का निर्माण और बिक्री हो और ये केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा ही की जाए.
फैक्ट्रीज की कड़ी निगरानी और सीलिंग
मेहता ने कहा कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) और NEERI समय-समय पर फैक्ट्रीज का निरीक्षण करेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्री को तुरंत बंद कर दिया जाएगा.
एनसीआर का विस्तार
एनसीआर में दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुल 16 जिले शामिल हैं.