सुप्रीम कोर्ट : स्थगित नहीं होगी NEET-PG परीक्षा
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सुप्रीम कोर्ट : स्थगित नहीं होगी NEET-PG परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि 5 छात्रों के पीछे 2 लाख छात्रों के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते


NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है. याचिका में दावा किया गया था कि अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किये गये हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वो पांच छात्रों के लिए दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते.

मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ नै कहा "हम ऐसी परीक्षा को कैसे स्थगित कर सकते हैं. श्री संजय हेगड़े, आजकल लोग सिर्फ परीक्षा स्थगित करने के लिए कहते हैं. ये एक आदर्श दुनिया नहीं है. हम अकादमिक विशेषज्ञ नहीं हैं. "सिद्धांत के तौर पर हम परीक्षा का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित नहीं करेंगे. दो लाख छात्र और चार लाख अभिभावक हैं, जो इसे स्थगित करने पर सप्ताहांत में रोएंगे. हम इतने सारे उम्मीदवारों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। हमें नहीं पता कि इन याचिकाओं के पीछे कौन है."

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि नीट-पीजी का पुनर्निर्धारण आवश्यक है, क्योंकि एक परीक्षा सुबह और एक दोपहर में होती है. याचिका में कहा गया है कि कई उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है. परीक्षा के लिए शहर 31 जुलाई को आवंटित किए गए थे और 8 अगस्त को विशिष्ट केंद्रों की घोषणा की जाएगी. ये परीक्षा पहले 23 जून को होनी थी. कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियाती उपाय के तौर पर इसे स्थगित कर दिया था.

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है।)


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