Supreme Court of India
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वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

वक्फ बिल पर 16 अप्रैल को SC में सुनवाई, याचियों की अपील स्वीकार

वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे संविधान का उल्लंघन हुआ है।


Waqf Amendment Bill: सुप्रीम कोर्ट हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। Live Law के अनुसार, इस कानून के खिलाफ नौ याचिकाएं दायर की गई हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ता कौन हैं?

इन याचिकाओं को एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, समस्त केरल जामियातुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फज़लुर्रहीम और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज कुमार झा ने दायर किया है।

संशोधित अधिनियम

वक्फ (संशोधन) विधेयक 3 अप्रैल को लोकसभा में और 4 अप्रैल की तड़के राज्यसभा में लंबी बहसों के बाद पारित किया गया।यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों (जो मुसलमानों द्वारा धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य से स्थायी रूप से दान की जाती हैं) के प्रबंधन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके प्रावधानों में विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही, यह अधिनियम संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर, वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को मजबूत बनाकर, और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा कर शासन में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

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