इंजिनियर राशिद को शपथ के लिए अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं 22 जून को होगा निर्णय
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इंजिनियर राशिद को शपथ के लिए अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं 22 जून को होगा निर्णय

दिल्ली की एक निचली अदालत ने इंजिनियर राशिद की याचिका पर सुनवाई को 22 जून तक के लिए टाल दिया है. इंजिनियर राशिद ने सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए 13 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत के समक्ष अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी


Engineer Rashid: देश की 18वीं लोकसभा में कश्मीर के बारामूला से संसद में चुन कर आये इंजिनियर राशिद की अंतरिम जमानत पर फिलहाल संशय बरकरार है, क्योंकि मंगलवार को दिल्ली की एक निचली अदालत ने इंजिनियर राशिद की याचिका पर सुनवाई को 22 जून तक के लिए टाल दिया है. हालाँकि अदालत ने जाँच एजेंसी एनआईए से तीन तारीखों का हवाला देते हुए पूछा है कि इन तीन में से एक तारीख पर इंजिनियर राशिद को शपथ लेनी है?

इंजिनियर राशिद ने सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए 13 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत के समक्ष अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी, जिस पर मगलवार को सुनवाई हुई. इंजीनियर अब्दुल राशिद उर्फ़ इंजिनियर राशिद को टेरर फंडिंग के आरोप में एनआईए ने UAPA के तहत गिरफ्तार किया. फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है. अदालत ने एनआईए से पूछा है कि 24, 25 या 26 जून में से किस तारीख को राशिद शपथ के लिए जाना चाहता है.


क्या होता है जेल में बंद व्यक्ति को शपथ लेने का प्रावधान

अगर कोई व्यक्ति जेल से ही चुनाव लड़ता है और जीतता है, तो ऐसे व्यक्ति को शपथ लेने के लिए दो तरह के प्रावधान होते हैं, या तो उसे अंतरिम जमानत दे दी जाए या फिर कुछ घंटो के लिए परोल. अगर कोई व्यक्ति काफी संगीन अपराध जैसे आतंक या देश द्रोह के आरोप में जेल में बंद होता है तो उसे कुछ घंटों के लिए परोल दे दी जाती है. ऐसे में जो जांच एजेंसी होती है, वो अपनी सुरक्षा में आरोपी को संसद भवन तक लेकर जाती है. संसद भवन के अन्दर संसद भवन की सुरक्षा में उसे शपथ दिलवाई जाती है. शपथ लेने के बाद आरोपी, जो सांसद बन चुका है, वो अपने मामले के बारे में लोकसभा अध्यक्ष को बताता है और ये भी बताता है कि वो इस कारण से सदन में उपस्थित नहीं हो सकता.


सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं बल्कि शपथ लेना भी होता है जरुरी

कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने से ही सांसद या विधायक नहीं बन जाता. इसके लिए उसे शपथ लेना भी जरुरी होता है, अगर कोई शपथ नहीं लेता और सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है.

इंजिनियर राशिद पर क्या है मामला

एनआईए ने साल 2019 में आतंकी फंडिंग मामले में इंजिनियर राशिद को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. इस लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद ने बारामूला लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है. इसी सीट से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन तीसरे स्थान पर रहे. उमर अब्दुल्ला ने हार स्वीकार करते हुए राशिद को जीत की बधाई भी दी थी.

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