
दिल्ली-एनसीआर में हवा की हालत बिगड़ी, GRAP नियमों में बड़े बदलाव
Commission for Air Quality Management: सीएक्यूएम ने यह प्रस्ताव 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। अगले दिन 19 नवंबर को शीर्ष अदालत ने कहा कि आयोग इन बदलावों को लागू कर सकता है।
Graded Response Action Plan: दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने अपने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में बड़े बदलाव किए हैं। अब जो पाबंदियां पहले सबसे खराब हवा में लागू होती थीं, वे थोड़ी बेहतर हवा होने पर भी लागू हो जाएंगी।
GRAP IV उपाय अब GRAP III में लागू होंगे
सीएक्यूएम के अनुसार, अब 'गंभीर' (Severe) स्तर की AQI के लिए लागू होने वाले GRAP IV के उपाय पहले के GRAP III के तहत लागू किए जाएंगे। इसका मतलब है कि राज्य सरकारें और केंद्रीय कार्यालय समय से पहले ही सुरक्षा कदम उठा सकेंगे। राज्य सरकारें तय करेंगी कि सरकारी और निजी कार्यालयों के 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करने के लिए कहा जा सकता है या नहीं। केंद्र सरकार अपने कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकती है।
GRAP की समय-सारिणी में बदलाव
वर्तमान में GRAP चरण II के उपाय अब GRAP चरण I के अंतर्गत लागू होंगे। GRAP I के तहत बिजली की आपूर्ति बिना रुकावट के सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोग जनरेटर का इस्तेमाल न करें। ट्रैफिक जाम कम करने के लिए सिग्नल पर अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट (बस/मेट्रो) बढ़ाया जाएगा।
GRAP II उपाय अब GRAP III में
नए GRAP II में दिल्ली और एनसीआर के जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर) में सरकारी और नगर निगम कार्यालयों का समय बदला जा सकता है। एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी राज्य सरकार कार्यालयों और नगर निकायों के समय में बदलाव का निर्णय ले सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
सीएक्यूएम ने यह प्रस्ताव 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। अगले दिन 19 नवंबर को शीर्ष अदालत ने कहा कि आयोग इन बदलावों को लागू कर सकता है। दिल्ली में शुक्रवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 364 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' (Very Poor) की श्रेणी में आता है।

