इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती लिस्ट की रद्द, नई मेरिट जारी करने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम को रद्द करने का आदेश दिया है.
Uttar Pradesh Teacher Recruitment Cancle: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम को रद्द करने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम पर रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग को नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक, शिक्षा नियमावली के अनुसार नई चयन सूची अगले 3 महीने में जारी कर दी जाएगी.
शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट पर रोक लगाते हुए कोर्ट की डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया है. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है.
इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से बड़ा झटका लगा है. क्योंकि नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी.
69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितताओं का मामला लंबे समय से हाई कोर्ट में लंबित था. शिक्षक भर्ती में 19 हजार सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे थे. कथित विसंगतियों को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं.
ऐसे में हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 69 हजार सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द कर दिया. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया है.