भवन निर्माण के नए नियम लागू: हिमाचल में अब ऐसे तय होगा कहां बन सकता है मकान
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भवन निर्माण के नए नियम लागू: हिमाचल में अब ऐसे तय होगा कहां बन सकता है मकान

Himachal land mapping: अब शहरी क्षेत्रों में 1000 स्क्वायर मीटर और 600 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने वाले लोगों को टीसीपी की अनुमति लेनी होगी. उन्हें किसी भी निर्माण कार्य से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा.


Himachal building construction rules: हिमाचल प्रदेश में अब नए भवन और अन्य निर्माण कार्य तय नियमों और मानकों के अनुसार ही किए जा सकेंगे. राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से प्रदेशभर में जमीन की डिजिटल मैपिंग करवाएगी, ताकि यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में भवन बनाना सुरक्षित है और कहां नहीं.

कौन दायरे में?

अब शहरी क्षेत्रों में 1000 स्क्वायर मीटर और टीसीपी (Town and Country Planning) क्षेत्रों में 600 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने वाले लोगों को टीसीपी की अनुमति लेनी होगी. उन्हें किसी भी निर्माण कार्य से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा.

बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी ने पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले एनओसी (No Objection Certificate) की शर्त को हटा दिया गया था, जो कि राजनीतिक फायदे के लिए किया गया फैसला था. इस निर्णय के बाद लोगों ने बिना नियमों के मनमानी तरीके से मकान बना लिए, जिसका परिणाम आज नजर आ रहा है — भवन और डंगे गिर रहे हैं और जगह-जगह आपदाएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि अगर उस समय एनओसी की शर्त लागू रहती तो लोग नियमों के तहत सुरक्षित तरीके से निर्माण करते.

खड्डों-नालों पर बने हैं प्रोजेक्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, हिमाचल में ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट खड्डों और नालों के किनारे बनाए गए हैं, जहां बादल फटने जैसी घटनाएं अधिक हो रही हैं. इससे सरकार और जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. अब जरूरत है कि निर्माण ऐसे स्थानों पर हों, जहां प्राकृतिक आपदा का खतरा कम हो.

जलवायु परिवर्तन पर भी जताई चिंता

हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा हुई थी. यह समस्या सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश और दुनिया में महसूस की जा रही है.

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