शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, CBI पर SC की तल्ख टिप्पणी
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शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, CBI पर SC की तल्ख टिप्पणी

दिल्ली के कथित आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज केस में जमानत दे दी है।


Arvind Kejriwal Bail News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय जस्टिस भुइयां ने सीबीआई पर कुछ इस तरह से तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता वाले नाम से बाहर आकर दिखाना चाहिए कि वो बिन पिंजरे वाला तोता है। यही नहीं सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह होना चाहिए जो सभी तरह के संदेह से ऊपर हो। इस टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी। इस तरह से अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लंबे समय तक जेल में रखने से किसी भी शख्स की स्वतंत्रता बाधित होती है। हालांकि अदालत ने केजरीवाल की रिहाइ पर कुछ शर्त भी लगाई है जैसे वह इस मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें छूट नहीं दी जाती, तब तक वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के लिए उपस्थित रहेंगे।

न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने एक अलग फैसले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई की इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई द्वारा की गई इस तरह की गिरफ्तारी ने ईडी मामले में दी गई जमानत को और कमजोर कर दिया है।बता दें कि ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन मामले यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

इन शर्तों पर मिली जमानत

  • अरविंद केजरीवाल ना तो सीएम ऑफिस जा सकेंगे और ना ही सचिवालय
  • सरकारी फाइल पर तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक जरूरी ना हो
  • ट्रायल के मुद्दे पर सार्वजनिक बयानबजी से परहेज करेंगे
  • किसी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे।
  • दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी फाइलों तक नहीं पहुंचेंगे
  • जरूरत के हिसाब से ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होंगे।


क्या था मामला

  • पहली याचिका सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और दूसरी जमानत के लिए लगाई गई थी।
  • पीठ की अध्यक्षता जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं और जस्टिस उज्ज्वल भुइंया शामिल हैं।
  • पांच सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
  • 26 जून को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था
  • दिल्ली हाईकोर्ट से जब जमानत के मुद्दे पर राहत नहीं मिली तो केजरीवाल ने 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं, गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता।

ईडी केस में 12 जुलाई को मिली थी जमानत

इससे पहले ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को जमानत दी थी। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की जरूरत, अनिवार्यता विषय पर चर्चा के लिए मामला बड़ी पीठ को सौंप दिया था।मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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