भोजशाला विवाद: मंदिर या मस्जिद? ASI ने हाई कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट, 22 जुलाई को सुनवाई
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भोजशाला विवाद: मंदिर या मस्जिद? ASI ने हाई कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट, 22 जुलाई को सुनवाई

ASI ने धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला का सर्वे पूरा कर अपनी दो हजार पेज की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बैंच को सौंप दी है.


Bhojshala Dispute: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला का सर्वे पूरा कर अपनी दो हजार पेज की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बैंच को सौंप दी है. कोर्ट में अब इस मामले में 22 जुलाई को सुनवाई होगी. बता दें कि 11वीं सदी में बने इस परिसर का विवाद नया नहीं है. हिंदू समुदाय भोजशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है. जबकि, मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है.

सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने दावा किया कि स्थल से 94 से अधिक खंडित मूर्तियां बरामद की गईं. उन्होंने कहा कि विवादित स्थल पर केवल हिंदू पूजा होनी चाहिए. आज बहुत खुशी का मौका है. आज एएसआई की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि वहां पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था. नमाज की अनुमति देने वाला एएसआई का साल 2003 का आदेश अवैध है.

न्यूज एजेंसी से बात करते हुए हरि शंकर जैन ने कहा कि जो कोई भी उन चीजों को देखता है, वह आसानी से कह सकता है कि वहां एक मंदिर हुआ करता था. एएसआई के वकील हिमांशु जोशी ने अदालत की रजिस्ट्री को व्यापक रिपोर्ट सौंपी. जोशी ने कहा कि मैंने रिपोर्ट जमा कर दी है. 4 जुलाई को हाई कोर्ट ने एएसआई को 15 जुलाई तक पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. यह अदालत के 11 मार्च के आदेश के बाद आया, जिसमें एएसआई को 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' के एक आवेदन के आधार पर एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था.

यह विवादित परिसर पिछले काफी लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है. स्थिति को सुलझाने के लिए साल 2003 में एएसआई ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत हिंदुओं को मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई. यह व्यवस्था 21 वर्षों से लागू है. लेकिन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाल ही में इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च को अपना सर्वेक्षण शुरू किया और काम पूरा करने के लिए शुरुआती छह सप्ताह की समय सीमा से परे अतिरिक्त समय मांगने के बाद हाल ही में इसे पूरा किया.

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