बिहार में एंटी पेपर लीक बिल पास, दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना
बिहार विधानसभा ने बुधवार को राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित कर दिया.
Bihar Anti Paper Leak Bill: बिहार विधानसभा ने बुधवार को राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित कर दिया. बिहार सार्वजनिक परीक्षा (पीई) (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया और विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.
नए कानून का उद्देश्य राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार पर अंकुश लगाना है, जिसमें प्रश्नपत्रों का लीक होना भी शामिल है, जो संयोग से NEET 2024 प्रश्नपत्र लीक विवाद का केंद्र रहा है.
विधेयक में ऐसे कदाचार में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीन से पांच साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है.
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