बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की, पहले के फैसले को बरकरार रखा
Bilkis Bano Gujarat: बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया है. न्यायालय ने 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उसके सात पारिवारिक सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को दी गई माफी को भी खारिज कर दिया था.
जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गुजरात सरकार की भूमिका को लेकर कई कड़ी टिप्पणियां की थी. गुजरात सरकार ने इन टिप्पणियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी.
पीठ ने कहा, "पुनर्विचार याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या पुनर्विचार याचिकाओं में कोई ऐसा गुण नहीं है, जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार किया जाए. तदनुसार, पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं."
गुजरात सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि 8 जनवरी के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी, जिसमें राज्य को शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ के आदेश का पालन करने के लिए "शक्ति के हड़पने" और "विवेक के दुरुपयोग" का दोषी ठहराया गया था, मुख्य रूप से तीन आधारों पर "रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि" थी.
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