पोक्सो मामले में CID का येदियुरप्पा को नोटिस, पूर्व CM ने किया हाई कोर्ट का रुख
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पोक्सो मामले में CID का येदियुरप्पा को नोटिस, पूर्व CM ने किया हाई कोर्ट का रुख

कर्नाटक सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ दर्ज पोक्सो मामले में जांच के लिए पेश होने को कहा है.


CID Issues Notice to Yeddyurappa: कर्नाटक पुलिस की आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने बुधवार (12 जून) को वरिष्ठ भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को एक नोटिस जारी कर उनके खिलाफ दर्ज पोक्सो मामले में जांच के लिए पेश होने को कहा है. हालांकि, दिल्ली में मौजूद वरिष्ठ नेता ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले को रद्द करने की मांग की है. येदियुरप्पा ने हाई कोर्ट से अपील की है कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायत में अपराध का कोई तत्व नहीं है. इसलिए मामला रद्द किया जाना चाहिए.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा पर पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है. महिला इस वर्ष फरवरी में येदियुरप्पा से मिलने गई थी और साल 2015 में अपने पति के एक रिश्तेदार द्वारा अपनी नौ वर्षीय बेटी पर किए गए हमले के मामले में मदद मांगी थी. उसने आरोप लगाया कि इसके बाद उसने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया गया. 14 मार्च को बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई और कर्नाटक राज्य सरकार ने मामला सीआईडी को सौंप दिया.

भाई ने दायर की रिट याचिका

इस बीच, नाबालिग पीड़िता के भाई ने जांच में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप की अपील करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. भाई ने अपनी 54 वर्षीय मां की पिछले महीने एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण हुई मौत के बाद अदालत में रिट याचिका दायर की है.

रिट याचिका में भाई ने कहा है कि मामला दर्ज होने के दो महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है. याचिका में कहा गया है कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया और 41 (ए) का नोटिस भी नहीं दिया गया. इसलिए यह याचिका दायर की गई है. क्योंकि कोर्ट के असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के अलावा कोई कारगर उपाय नहीं है. याचिका के अनुसार, 41(ए) के तहत नोटिस जारी करने के बाद भी येदियुरप्पा को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है. पूर्व सीएम बीएसवाई के घर की सीसीटीवी फुटेज भी जब्त नहीं की गई है.

येदियुरप्पा का आरोपों से इनकार

81 वर्षीय येदियुरप्पा ने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी रूप से केस लड़ेंगे. उन्होंने टिप्पणी की थी कि पुलिस में शिकायत करना लड़की की मां का 'शौक' है. येदियुरप्पा ने अपनी याचिका में कहा कि मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है. शिकायत करना महिला का शौक है. हालांकि, मैं थाने गया और घटना के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनका बयान दर्ज करने की बजाय उनके आवाज का नमूना एकत्र किया.

मामले की जांच कर रही सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री की आवाज के नमूने प्राप्त किए हैं, ताकि कथित घटना के दिन पीड़िता की मां द्वारा की गई वीडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद आवाजों से उनका मिलान किया जा सके. फेफड़ों के कैंसर से जूझ रही लड़की की मां साल 2015 में अपने पति के एक करीबी रिश्तेदार द्वारा अपनी नौ वर्षीय बेटी पर किए गए हमले से जुड़े एक मामले में मदद के लिए इधर-उधर भाग रही थी. इसी साल फरवरी में उसने येदियुरप्पा से संपर्क किया था.

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