RG Kar Case: कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं सीएम ममता, किया दावा- अगर कोलकाता पुलिस...
x

RG Kar Case: कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं सीएम ममता, किया दावा- 'अगर कोलकाता पुलिस...'

Mamata Banerjee: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डाक्टर से दरिंदगी मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.


RG Kar Case: कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (RG Kar Case) में ट्रेनी महिला डाक्टर से दरिंदगी मामले में सियालदह कोर्ट ने दोषी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अब कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले संतुष्ठ नहीं है. उन्होंने कहा दावा किया कि जांच कोलकाता पुलिस से "जबरन" छीन ली गई. अगर जांच उनके पास होती तो वे मौत की सजा सुनिश्चित करते.

सीएम ममता ने दावा किया कि हम सभी ने मृत्युदंड की मांग की थी. लेकिन अदालत ने मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा दी है. मामला हमसे जबरन छीन लिया गया. अगर यह (कोलकाता) पुलिस के पास होता तो हम सुनिश्चित करते कि उसे मृत्युदंड मिले. हमें नहीं पता कि जांच कैसे की गई. राज्य पुलिस द्वारा जांच किए गए ऐसे ही कई मामलों में मृत्युदंड सुनिश्चित किया गया है.

बता दें कि सियालदह की अदालत ने संजय रॉय को सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सियालदह में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास की अदालत ने शनिवार को रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के खिलाफ किए गए अपराध का दोषी पाया था, जिसके बाद देश भर में अभूतपूर्व और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे. न्यायाधीश दास ने कहा कि यह अपराध "दुर्लभतम में से दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आता है. इसलिए मौत की सजा नहीं सुनाई गई.

Read More
Next Story