नखरों वाली ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर, सर्टिफिकेट में भी झोल
x

नखरों वाली ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर, सर्टिफिकेट में भी झोल

खेड़कर ने कथित तौर पर ऑडी कार पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया और बिना अनुमति के उस पर 'महाराष्ट्र सरकार' भी लिखवाया. वो ऑडी कार का इस्तेमाल कर रहीं थीं.


Puja Khedkar : महाराष्ट्र की प्रोबेशनरी आईएएस खेड़कर अधिकारी पूजा अब एक नए विवाद में घिर गयी है. इस बार वो निजी वाहन पर लाल बत्ती लगाने के आरोप में घिरी हैं, जिसके चलते पुणे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस गाडी को जब्त कर लिया है, जिसे पूजा इस्तेमाल कर रहीं थीं. ये कारवाई अब से कुछ देर पहले यानी रविवार (14 जुलाई) को ही अंजाम दी गयी है. पूजा ऑडी कार का उपयोग कर रहीं थीं.

पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने गुरुवार को शहर में स्थित एक निजी कंपनी को नोटिस जारी किया, जो उस ऑडी कार की पंजीकृत मालिक है, जिसका उपयोग 34 वर्षीय खेड़कर ने यहां अपनी तैनाती के दौरान किया था. अधिकारियों के अनुसार, पंजीकृत उपयोगकर्ता का पता हवेली तालुका के शिवाने गांव का बताया गया था.

क्या है विवाद

खेड़कर हाल ही में उस समय सुर्खियों में आईं जब उन्होंने पुणे में अपनी तैनाती के दौरान अलग केबिन और स्टाफ जैसी मांग रखीं. इस मांग की वजह से विवाद खड़ा हो गया. उन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में स्थान पाने के लिए कथित तौर पर विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटे का दुरुपयोग करने का आरोप है.

खेड़कर ने कथित तौर पर ऑडी कार पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया और बिना अनुमति के उस पर 'महाराष्ट्र सरकार' भी लिखवाया.

तबादला

विवाद के बाद, प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही उन्हें पुणे से वाशिम जिले में स्थानांतरित कर दिया गया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया, "खेड़कर जिस निजी लग्जरी कार का इस्तेमाल कर रहीं थीं, उस पर लालटेन और नाम के बोर्ड के अनधिकृत इस्तेमाल करने के खिलाफ गुरुवार को नोटिस जारी किया गया था. कार को जब्त कर लिया गया है, उसके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और हम मामले की आगे जांच कर रहे हैं." उन्होंने बताया कि कार पर जैमर लगा दिया गया था और उसके चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे.

21 चालान जारी किए गए

पुणे आरटीओ के अनुसार इस ऑडी कार के कथित यातायात उल्लंघन करने के आरोप में पिछले दिनों कुल 27,000 रुपये के 21 चालान जारी किए गए थे. ये कार 27 जून 2012 को पुणे आरटीओ में पंजीकृत कराई गयी थी.

अधिकारियों के अनुसार जुर्माना अदा कर दिया गया है

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 की धारा 108 के अनुसार, राज्य सरकार वीआईपी, वीवीआईपी और सरकारी अधिकारियों को सरकारी वाहनों पर लाल या पीले रंग की बत्ती के उपयोग की अनुमति दे सकती है. दिसंबर 2013 में, राज्य सरकार ने बीकन के उपयोग हेतु पात्र सरकारी पदों की सूची में कटौती की तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 2014 में एक संशोधित सूची प्रकाशित की थी.

बीकन ( लाल/नीली बत्ती )

अक्टूबर 2014 में परिवहन आयुक्त कार्यालय ने विभिन्न विभागों से उन अधिकारियों के वाहनों पर लगी लालबत्ती हटाने को कहा था, जो इनका उपयोग करने के हकदार नहीं हैं. सूची के अनुसार, राज्य सरकार में सचिव स्तर से ऊपर के शीर्ष अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक और क्षेत्रीय आयुक्तों के पद के ऊपर के पुलिस अधिकारी ही बिना फ्लैशर के एम्बर रंग की बत्ती का उपयोग करने के हकदार हैं, जबकि शीर्ष स्तर के जिला अधिकारी नीली बत्ती का उपयोग करने के हकदार हैं.

'उम्मीदवारी सत्यापित करें'

केंद्र ने गुरुवार को महाराष्ट्र कैडर के 2023 बैच के आईएएस अधिकारी की "उम्मीदवारी सत्यापित करने के लिए" एक एकल सदस्यीय समिति का गठन किया. एक बयान में केंद्र ने कहा कि खेडकर की उम्मीदवारी और अन्य विवरणों पर दावों की पुष्टि के लिए एक अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी. आधिकारिक सूत्रों ने पहले बताया था कि यदि वो दोषी पाई गईं तो उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

Read More
Next Story