Justice Hema Committee Report: अभिनेता-विधायक एम. मुकेश के खिलाफ दर्ज एफआईआर ने केरल की सीपीआई(एम) नीत सरकार को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यह कहकर विधायक का बचाव करने की कोशिश कर रही है कि विधानसभा में दो कांग्रेस विधायकों, जिन पर भी बलात्कार के आरोप हैं, ने अपने पदों से इस्तीफा नहीं दिया है. एलडीएफ संयोजक और सीपीआई (एम) नेता ईपी जयराजन ने कहा, "मुकेश ऐसे आरोपों का सामना करने वाले केवल तीसरे विधायक हैं. कांग्रेस विधायक एल्डोश कुन्नापल्ली और एम विंसेंट, जिनके खिलाफ बलात्कार का आरोप पत्र दाखिल किया गया है, अभी भी विधायक बने हुए हैं." उन्होंने कहा, "अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो तीसरे विधायक (मुकेश) को भी इस्तीफा देना पड़ता. कानून सभी विधायकों पर समान रूप से लागू होता है. मुकेश का इस्तीफा मांगकर आप अन्य दो को बचा रहे हैं."
गलत काम करने वाले की रक्षा न करें
हालांकि, इसके साथ ही जयराजन ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी गलत काम करने वाले को नहीं बचाएगी, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो. जयराजन ने मीडिया से कहा, "हमारी सरकार दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगी और जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, जैसा कि एसआईटी (विशेष जांच दल) के गठन से स्पष्ट है." पूर्व मंत्री और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) की सचिव पीके श्रीमति ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में किसी विधायक के लिए इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है.
सीपीआई का रुख
हालाँकि, एलडीएफ की सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सार्वजनिक रूप से मुकेश के इस्तीफे की मांग की है. भाकपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एनी राजा ने कहा, "अब जब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है." उन्होंने कहा, "अब जब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, तो उनके पास उस पद पर बने रहने के लिए नैतिक या कानूनी आधार नहीं है. उन्हें विधायक के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. इससे हेमा समिति के निष्कर्षों के मद्देनजर फिल्म उद्योग में महिलाओं के लिए सुरक्षित कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के प्रयासों को भी बल मिलेगा." पार्टी के राज्य सचिव बिनय विश्वम ने भी नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि भाकपा अपना रुख माकपा नेतृत्व को बताएगी.
एसआईटी मामला
इस बीच, मुकेश ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा, आरोपों को खारिज किया और व्हाट्सएप चैट और अन्य 'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य' प्रस्तुत किए. विधायक के करीबी सूत्रों का कहना है कि अन्य आरोपियों की तरह वह अग्रिम जमानत नहीं मांगेंगे. डीआईजी अजिता बेगम सुल्ताना और एआईजी पूंगुझाली द्वारा बुधवार को यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक अभिनेत्री का बयान दर्ज करने के बाद मुकेश पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375, 354, 520 और 508 के तहत मामला दर्ज किया गया है. एक अधिकारी ने द फेडरल को बताया कि एसआईटी कथित तौर पर एक मजबूत मामला बनाने के लिए सभी बयानों को व्यवस्थित रूप से एकत्र करने पर काम कर रही है.
सीपीआई(एम) मुकेश का बचाव नहीं करेगी
पार्टी सूत्रों के अनुसार, माकपा द्वारा मुकेश से तत्काल इस्तीफा मांगने की संभावना नहीं है, लेकिन नेतृत्व सार्वजनिक रूप से उनका बचाव करने से बचेगा. पार्टी की कोल्लम जिला इकाई के साथ विधायक के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं तथा जिला सचिवालय में उनके खिलाफ काफी आलोचना भी हुई है. सीपीआई(एम) ने अपने सदस्यों को सोशल मीडिया पर विधायक का समर्थन न करने का अनौपचारिक निर्देश जारी किया है. यह पार्टी समर्थक हैंडल पर आई प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है, जो मुख्य रूप से मुकेश के खिलाफ हैं. उनके इस्तीफे के संबंध में निर्णय एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट तथा उनकी गिरफ्तारी सहित संभावित आगे की कार्रवाई के बाद किया जाएगा. सीपीआई(एम) के भीतर कुछ नेताओं का तर्क है कि विधायक का पद निर्वाचित होता है और इस्तीफा देना किसी निर्धारित पद से हटने जितना आसान नहीं है. पार्टी के एक नेता ने कहा, "अगर कोई निर्दोष साबित हो जाता है, तो उसे आसानी से पद नहीं मिल सकता." हालांकि, दूसरे गुट का मानना है कि मुकेश का इस्तीफा अपरिहार्य है और इसे ऐसे निर्णायक क्षण में अतिरिक्त क्षति के रूप में देखा जाना चाहिए. इस गुट का तर्क है कि विधायक का इस्तीफा विपक्ष के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि उनके दो विधायकों ने बलात्कार के आरोपों का सामना करने के बावजूद पद नहीं छोड़ा है.
अभिनेता कहते हैं, सीएम पर भरोसा
प्रमुख अभिनेताओं के खिलाफ आरोप लगाने वाले पीड़ितों का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद कि सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, उन्हें शिकायत दर्ज कराने का साहस मिला. एक शिकायतकर्ता ने कहा, "मैंने पहले शिकायत दर्ज नहीं कराई क्योंकि राज्य में माहौल पूरी तरह से शिकायतकर्ताओं के खिलाफ था. अब स्थिति बदल गई है. हेमा आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई है और मुख्यमंत्री ने हमें सुरक्षा का आश्वासन दिया है." उन्होंने कहा, "इससे मुझे यह कदम उठाने का आत्मविश्वास मिला. डीआईजी और एआईजी बहुत सहानुभूतिपूर्ण थे, और मुझे सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है." अब, सत्तारूढ़ एलडीएफ खुद को मुश्किल स्थिति में पा रही है और उसे अपने विधायक के पद पर बने रहने के बारे में निर्णय लेना होगा, जो विभिन्न महिलाओं द्वारा यौन दुराचार के कई आरोपों के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं.
दर्ज की गई एफआईआर
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात कोच्चि शहर में मुकेश के खिलाफ बलात्कार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई. न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट में खुलासे के बाद विभिन्न निर्देशकों और अभिनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद किसी मलयालम फिल्म हस्ती के खिलाफ यह तीसरी प्राथमिकी है. बुधवार को पुलिस ने अभिनेता सिद्दीकी पर आठ साल पहले एक होटल में एक अभिनेत्री के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया. पहला मामला निर्देशक रंजीत के खिलाफ पश्चिम बंगाल की एक महिला अभिनेता की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जो 2009 में घटित एक घटना से संबंधित थी.