अब सुप्रीम कोर्ट से आस, दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने की अपील
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अब सुप्रीम कोर्ट से आस, दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने की अपील

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज केस में बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी, जो दर्शाता है कि आप सुप्रीमो उन गवाहों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।

मामले से जुड़े एक वकील ने सोमवार (12 अगस्त) को बताया कि मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए केजरीवाल से कहा था कि वे नियमित जमानत के लिए पहले निचली अदालत जाएं। 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री को 20 जून को धन शोधन मामले में निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। हालांकि, निचली अदालत के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद आबकारी नीति को खत्म कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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