दिल्ली शराब नीति केस: हाईकोर्ट से CBI को राहत, आरोपियों को नोटिस
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दिल्ली शराब नीति केस: हाईकोर्ट से CBI को राहत, आरोपियों को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाला केस में CBI को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया है 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी।


कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को बड़ी राहत दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच में खामियों को लेकर सीबीआई अधिकारी की जांच कराने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक इस मामले में वह अंतिम फैसला नहीं सुना देता, तब तक ट्रायल कोर्ट ईडी से जुड़े मामले में कोई निर्णय न सुनाए। इस केस की अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की गई है।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े अन्य 21 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है।

सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि यह देश की राजधानी के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक हो सकता है। उनके अनुसार आरोप है कि एक ऐसी पॉलिसी तैयार की गई, जिसे कथित तौर पर कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए मैनिपुलेट किया गया।

मेहता ने यह भी बताया कि मामले में 164 गवाह हैं, जिन्होंने कथित साजिश, बैठकों और रिश्वत से जुड़े घटनाक्रम के बारे में बयान दिए हैं। जांच एजेंसी ने ईमेल, व्हाट्सऐप चैट और अन्य दस्तावेज भी जुटाए हैं, जो कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं।

ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए तुषार मेहता ने कहा कि यह आदेश बिना ट्रायल के आरोपियों को बरी करने जैसा है, जबकि ऐसे मामलों में सबूतों की जांच ट्रायल के दौरान ही होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि साजिश कभी खुलेआम नहीं रची जाती, इसलिए सभी कड़ियों को जोड़कर ही पूरे मामले को समझा जा सकता है।

हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच एजेंसी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर भी फिलहाल रोक लगा दी है और सभी आरोपियों से जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कथित शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। उस समय कोर्ट ने जांच में कमियों का हवाला देते हुए सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाए थे।

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