
'दिल्ली जन विश्वास विधेयक' को कैबिनेट की मंजूरी, छोटे अपराधों पर नहीं होगी जेल
Jan Vishwas Bill 2025: जन विश्वास विधेयक 2025 का उद्देश्य उन छोटी-छोटी गलतियों के लिए सजा को खत्म करना या कम करना है, जिन्हें पहले अपराध माना जाता था।
Delhi Jan Vishwas Bill: अब छोटी-छोटी गलतियों के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाने का डर खत्म होने वाला है। दिल्ली सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है, जो अपराध और सजा की परिभाषा ही बदल देगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में कैबिनेट से मंजूरी पा चुका 'जन विश्वास विधेयक 2025' न सिर्फ व्यापारियों को राहत देगा, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।
दिल्ली सरकार ने 'जन विश्वास विधेयक 2025' को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम विधेयक पर मुहर लगी। इस बिल का मकसद छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल की सजा खत्म कर उन्हें आर्थिक जुर्माने में बदलना है।
आठ श्रेणियों के छोटे अपराध होंगे दीवानी मामले
इस विधेयक के तहत औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों, दुकानों, श्रम कानूनों** से जुड़े कुल आठ श्रेणियों के छोटे आपराधिक मामलों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर दीवानी अपराध बनाया जाएगा। यानी अब इन मामलों में जेल नहीं, बल्कि जुर्माने का प्रावधान होगा।
शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश होगा बिल
कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद यह विधेयक अब दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे राजधानी में व्यापार का माहौल बेहतर होगा और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।
अदालतों पर बोझ होगा कम
दिल्ली सरकार के अनुसार, छोटे अपराधों को आपराधिक मामलों की सूची से हटाने से अदालतों पर दबाव कम होगा और न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी।
मकसद क्या है?
जन विश्वास विधेयक 2025 का उद्देश्य उन छोटी-छोटी गलतियों के लिए सजा को खत्म करना या कम करना है, जिन्हें पहले अपराध माना जाता था। इस कानून से आम लोगों और व्यापारियों में जेल जाने का डर कम होगा और उनका कामकाज आसान होगा।
जनता और व्यापारियों को राहत
सरकार का कहना है कि यह बिल आम नागरिकों और व्यापार जगत को राहत देने वाला है। इसके जरिए कानून को ज्यादा व्यवहारिक और भरोसेमंद बनाने की कोशिश की गई है, ताकि लोगों का सरकार और व्यवस्था पर विश्वास बढ़े।

