
क्रिसमस और नववर्ष से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, नाइटक्लब की फायर जांच तेज
गोवा नाइटक्लब हादसे के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने बार-रेस्तरां को फायर नॉर्म्स पर सख्त निर्देश दिए; भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ाई गई।
Fire Safety Advisory : गोवा में नाईट क्लब में हुए अग्निकांड से सबक लेते हुए क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। पुलिस ने रविवार को शहर के प्रमुख पार्टी हब - क्लब, बार, रेस्तरां और नाइटलाइफ़ स्थलों की फायर सेफ्टी कंप्लायंस की विशेष जांच करने की बात कही है, साथ ही गश्त (पैट्रोलिंग) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। नयी दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में मौजूद तमाम नाईट क्लब और बार की जांच शुरू कर दी गयी है, सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वे फायर सेफ्टी से सम्बंधित सभी औपचारिकताओं से सम्बंधित दस्तावेज दिखाएँ।
फायर सेफ्टी को लेकर दिल्ली पुलिस की सख्त चेतावनी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रतिष्ठानों को निम्न बातों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है :
फायर एक्सटिंग्विशर पूरी तरह काम कर रहे हों
आपातकालीन निकास मार्गों में कोई बाधा न हो
इलेक्ट्रिकल लोड की नियमित जांच हो
भीड़ वाले आयोजनों में सभी आपात प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य हो
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “अतिरिक्त PCR वैन तैनात की गई हैं, नाइटक्लबों के बाहर अतिरिक्त बल लगाया गया है, और हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी नियमों का सख्ती से पालन हो।”
दिल्ली के पब-रेस्तरां संचालकों की प्रतिक्रिया
दिल्ली के कई रेस्तरां और पब संचालकों ने कहा कि राजधानी के प्रमुख प्रतिष्ठान पहले से ही अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं।
उनका कहना है कि फायर नॉर्म्स लगातार अपडेट होते रहते हैं। इस उद्योग में नए आने वालों के लिए यह अनिवार्य सीख होनी चाहिए। भीड़भाड़ की स्थिति में निकासी (evacuation) सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है, इसलिए दरवाजों या मार्गों के पास हल्की सी बाधा भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है।
भीड़भाड़ वाले दिनों में सतर्कता और बढ़ेगी
क्रिसमस ईव, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दिल्ली के हौज खास, कनॉट प्लेस, साकेत, साउथ एक्स और गुरुग्राम सीमा वाले इलाकों में हजारों लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त चेकिंग और नाइट डोमिनेशन प्लान तैयार किया है।
अधिकारियों के मुताबिक, अगर किसी प्रतिष्ठान में फायर नॉर्म्स का उल्लंघन पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

