ED ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को क्यों किया गिरफ्तार? जानें क्या है पूरा मामला
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ED ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को क्यों किया गिरफ्तार? जानें क्या है पूरा मामला

ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 'आप' विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है.


ED Arrested AAP MLA Amanatullah Khan: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 'आप' विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया. एजेंसी ने सुबह करीब साढ़े छह बजे दिल्ली के ओखला इलाके में उनके आवास पर तलाशी ली, जिसके बाद खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया.

बता दें कि 'आप' विधायक की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में खान को जारी समन का पालन न करने के लिए निचली अदालत में उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और खान की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अप्रैल में मामले में आखिरी बार पूछताछ के बाद से खान ने कम से कम दस ईडी समन का सामना नहीं किया है. इससे पहले खान ने शहर की अदालत के 31 जुलाई के आदेश को खारिज करने की मांग की थी, जिसने ईडी द्वारा दायर एक शिकायत में उन्हें समन जारी करने के मजिस्ट्रेट अदालत के 9 अप्रैल के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में एजेंसी द्वारा समन का पालन न करने का आरोप लगाया गया था.

चार अप्रैल को ईडी ने खान के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 190, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 63(4) के तहत शिकायत दर्ज की, जिसमें पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी समन का पालन न करने के लिए एजेंसी को समन जारी करने का अधिकार दिया गया है.

क्या है दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला?

दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन का मामला दो एफआईआर से उपजा है. एक सीबीआई द्वारा वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के संबंध में और दूसरी दिल्ली एसीबी द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप के संबंध में. ईडी ने खान के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर एक प्राथमिकी भी दर्ज की. सीबीआई के अनुसार, खान ने गैर-स्वीकृत और गैर-मौजूद रिक्तियों के विरुद्ध दिल्ली वक्फ बोर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को अवैध रूप से नियुक्त किया, जिससे दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ और खुद को अवैध लाभ हुआ. इस बीच ईडी ने अपने आरोपपत्र में कहा कि खान ने अपने सहयोगियों जावेद इमाम सिद्दीकी, दाउद नासिर, जीशान हैदर और कौसर इमाम सिद्दीकी के माध्यम से अचल संपत्तियां खरीदकर अपने अवैध लाभ को सफेद किया.

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