कर्मचारी की मौत: बगैर शॉप्स एक्ट लाइसेंस के चल रहा था EY का पुणे कार्यालय
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कर्मचारी की मौत: बगैर शॉप्स एक्ट लाइसेंस के चल रहा था EY का पुणे कार्यालय

चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की मौत के मामले में केंद्र सरकार के निर्देश पर महाराष्ट्र श्रम विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यहां ईवाई कार्यालय का निरीक्षण किया


Pune Workload CA Death: एक महिला कर्मचारी की कथित काम के दबाव के चलते हुई मौत के मामले के बाद चर्चा में आई अर्नेस्ट एंड यंग ( ईवाई ) को लेकर एक चौकाने वाला खुलासा हुआ है. महाराष्ट्र श्रम विभाग के अनुसार ईवाई का पुणे कार्यालय 2007 से शॉप्स एक्ट के तहत लाइसेंस के बिना ही चल रहा था. बता दें कि इस एक्ट में अन्य शर्तों के अलावा कर्मचारियों के कल्याण का भी प्रावधान है.

महाराष्ट्र श्रम विभाग के अधिकारी के अनुसार ये नियमों का उल्लंघन है. फर्म को नोटिस जारी किया जाएगा और उसके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

क्या है इस एक्ट में
दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, कर्मचारियों के कल्याण सहित सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है.

ईवाई कार्यालय का हुआ निरिक्षण
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की मौत के मामले में केंद्र सरकार के निर्देश पर महाराष्ट्र श्रम विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यहां ईवाई कार्यालय का निरीक्षण किया. 26 वर्षीय सीए की मौत कथित तौर पर जुलाई में काम के तनाव के कारण हुई थी. पुणे में फर्म में नौकरी ज्वाइन करने के चार महीने बाद.
उसकी मृत्यु के बाद, सेबेस्टियन की मां ने ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि कार्यभार और काम के बढ़े हुए घंटों के कारण उनकी बेटी पर बुरा असर पड़ रहा है.
हालाँकि, कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है

बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रही थी कंपनी
अतिरिक्त श्रम आयुक्त शैलेन्द्र पोल ने बुधवार को कहा कि दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व लाभ, मजदूरी भुगतान और ओवरटाइम मजदूरी से संबंधित आठ से नौ कानूनी प्रावधानों के तहत ईवाई के कार्यालय का निरीक्षण किया गया. उन्होंने कहा, "निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि ईवाई पुणे कार्यालय ने 2007 में अपनी स्थापना के बाद से दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था." पोल ने कहा कि शॉप्स एक्ट लाइसेंस प्राप्त न करना स्पष्ट रूप से उल्लंघन (मानदंडों का) है. अधिकारी ने कहा, "हमारे दुकान निरीक्षक द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे तथा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी." केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कहा था कि सेबेस्टियन की मौत की जांच की जा रही है.


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