गुजरात के सरकारी स्कूलों में गीता पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा, मुस्लिम छात्र मदरसों-निजी संस्थानों का कर रहे हैं रुख
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गुजरात के सरकारी स्कूलों में गीता पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा, मुस्लिम छात्र मदरसों-निजी संस्थानों का कर रहे हैं रुख

गुजरात सरकार ने भगवद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने का फ़ैसला किया है. इससे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अभिभावकों में बेचैनी है.


Gujarat Government Schools: अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित स्कूल में कक्षा 7 का छात्र *आरिफ पिछले 10 दिनों से दुविधा में है कि उसे स्कूल जाना चाहिए या किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान की तलाश करनी चाहिए. उसके माता-पिता भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या आरिफ को किसी अन्य स्कूल या मदरसे में दाखिला दिलाया जा सकता है. आरिफ का सहपाठी जुनैद, जो अहमदाबाद के मुस्लिम बस्ती जुहापुरा में उसका पड़ोसी भी है, मदरसे में दाखिला लेने के बारे में सोच रहा है. पिछले हफ़्ते से ही मुस्लिम छात्रों के सामने दुविधा की स्थिति बनी हुई है, जब गुजरात सरकार ने भगवद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने का फ़ैसला किया. इस साल जून के आखिरी हफ़्ते में अहमदाबाद के 600 से ज़्यादा स्कूलों के शिक्षकों ने इसके लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है. 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अभिभावकों में बेचैनी है.

आरिफ ने द फेडरल को बताया कि पिछले सोमवार को हमारे शिक्षक ने हमें बताया कि हर सुबह गीता पर हमारी अनिवार्य कक्षा होगी और हमें उस पर अंक दिए जाएंगे. मैं पहले उलझन में था. मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मुझे गैर-हिंदू होने के नाते इसमें भाग लेना होगा. लेकिन अगले दिन, मुझे बुलाया गया और बताया गया कि यह मेरे लिए भी अनिवार्य है.

वहीं, आरिफ के पिता रहमान ने पूछा कि अब सभी धर्मों के छात्रों को गीता की कक्षा में जाना होगा. इसे कोई छोड़ नहीं सकता है. क्योंकि छात्रों का मूल्यांकन अन्य विषयों की तरह गीता के ज्ञान के आधार पर किया जाएगा. मुझे आश्चर्य है कि एक धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तक को स्कूल के पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है. एक मुस्लिम लड़के को गीता पढ़ाने से क्या हासिल होगा. स्कूलों में नया सत्र जून में शुरू हुआ था. इसलिए, हम सोच रहे हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आरिफ को किसी निजी स्कूल या मदरसे में दाखिला दिलाया जा सकता है. हमने पहले ही कुछ स्थानीय निजी स्कूलों से संपर्क किया है. लेकिन उनकी फीस हमारे बजट से बाहर है. अगर यह जारी रहा तो मदरसा ही हमारे पास एकमात्र विकल्प है.

उल्लेखनीय है कि 18 जून को गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल पनशेरिया ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में ‘विद्यार्थी जीवन पथदर्शक बनेंगे श्रीमद्भगवद्गीता’ (श्रीमद्भगवद्गीता विद्यार्थी जीवन की मार्गदर्शक बनेगी) नामक परियोजना का शुभारंभ किया था, इस परियोजना के तहत गुजरात के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए गीता का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया. इसके बाद अहमदाबाद जिला शिक्षा कार्यालय ने शहर भर में 3,000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए ऑडियो-विजुअल पाठ तैयार किए.

अहमदाबाद ग्रामीण की जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कृपा झा ने कहा कि यह सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी संस्थानों सहित सभी स्कूलों पर लागू होगा. भले ही हम इसे अल्पसंख्यक संचालित स्कूलों पर लागू नहीं कर सकते है. लेकिन हमने उन्हें अपने स्कूलों में भी इस परियोजना को लागू करने की सलाह दी है. शुरुआत में, ये वीडियो अहमदाबाद के 600 से अधिक स्कूलों में सुबह की सभा का अनिवार्य हिस्सा होंगे और आखिर में इसे कक्षा 6 से 8 के लिए सर्वांगी शिक्षा विषय की पाठ्यपुस्तक में कहानी और पाठ के रूप में पेश किया जाएगा और कक्षा 9 से 12 के लिए गीता की शिक्षाओं को प्रथम भाषा की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया जाएगा. झा ने कहा कि हर सप्ताह एक श्लोक या एक वीडियो लिया जाएगा. इसके लिए सभी स्कूलों को सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है. यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राज्य सरकार की पहल के तहत उठाया गया है. आधुनिक जीवनशैली की चुनौतियों से जुड़े चरित्र निर्माण, व्याकुलता प्रबंधन, तनाव प्रबंधन और खाद्य प्रबंधन जैसे पहलुओं को भगवद गीता के 51 श्लोकों से सीखकर शामिल किया जाएगा, जिन्हें वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा. शिक्षक साप्ताहिक असाइनमेंट पर छात्रों का मूल्यांकन भी करेंगे.

सरकारी संकल्प

शुरुआत में मार्च 2022 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि स्कूली छात्रों को गीता और उसके श्लोकों की समझ होनी चाहिए. 17 मार्च 2022 को एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 2022-23 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को भगवद गीता के मूल्यों और सिद्धांतों से परिचित कराया जाएगा. उस समय आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने प्रस्ताव पर सहमति जताई थी. जबकि कांग्रेस ने विधानसभा में इसका विरोध किया था. जून 2024 से सरकारी स्कूलों में भगवद गीता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए बजट सत्र के दौरान वर्तमान शिक्षा मंत्री पनशेरिया ने फिर से प्रस्ताव पेश किया है. इस बार प्रस्ताव बिना विरोध के पारित हो गया.

कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने कहा कि जब प्रस्ताव में कहा गया है कि स्कूलों में भगवद गीता शुरू करने का फैसला किया गया है तो चर्चा की क्या जरूरत है. हमें प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन विधानसभा में जिस तरह से प्रस्ताव पेश किया गया, उससे हम नाराज हैं. गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने मीडिया से कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए यह प्रस्ताव लाई है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में गुजरात 18 बड़े राज्यों में 15वें स्थान पर है. महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य हमसे आगे हैं. गुजरात में ड्रॉपआउट अनुपात भी बढ़ रहा है और शिक्षकों की कमी भी एक गंभीर मुद्दा है. राज्य की शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय, भाजपा अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह निर्णय लेकर आई है.

उल्लेखनीय बात यह है कि आलोचना के बावजूद प्रस्ताव पारित होने के चार महीने बाद इस परियोजना को शुरू किया गया. स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही 13 जून से इस निर्णय को लागू कर दिया गया.

हाई कोर्ट में जनहित याचिका

जमीयत उलमा-ए-हिंद गुजरात और जमीयत उलमा वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में इस वर्ष जून में सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के विपरीत है और प्रस्ताव को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है. याचिका में आगे कहा गया है कि क्या राज्य को इस आशय का आदेश देने का अधिकार है. जब पाठ्यक्रम और सिलेबस को गुजरात शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (जीसीईआरटी) और गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसएचएसईबी) जैसे अन्य वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित किया जाना है.

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मिहिर जोशी ने द फेडरल को बताया कि यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 25, 28 और 51 ए (एफ) के विपरीत है. अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार की बात कही गई है, अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य के कोष से पूरी तरह से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी और अनुच्छेद 51 ए (एफ), मौलिक कर्तव्यों के तहत हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का समर्थन करता है.

हालांकि, याचिका पर सुनवाई कर रही हाई कोर्ट की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की है और याचिकाकर्ताओं की जल्द सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 18 अगस्त तक जवाब मांगा है. इस बीच हाई कोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार को अंतरिम राहत देते हुए शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में भगवद् गीता पढ़ाना अनिवार्य करने संबंधी प्रस्ताव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

परियोजना का विरोध

छात्रों के लिए भगवद् गीता को अनिवार्य पाठ्य पुस्तक के रूप में शामिल करने के सरकार के फैसले से अल्पसंख्यक समुदाय असहज हो गया है और गुजरात भर के शिक्षाविदों और शिक्षाविदों ने इसकी आलोचना की है. अहमदाबाद के एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक ए मेंडोंका (बदला हुआ नाम) ने कहा कि जिला शिक्षा कार्यालय से 19 जून को हमारे स्कूल में सर्कुलर आया. 21 जून से शिक्षकों का प्रशिक्षण स्कूल के समय के बाद शुरू हुआ. हम सभी के लिए सत्र में उपस्थित होना अनिवार्य था. मैं अपने स्कूल में एकमात्र गैर-हिंदू शिक्षक हूं. इसलिए मैं इस निर्णय के बारे में अपनी राय व्यक्त करने से झिझक रहा हूं. लेकिन मेरी असहमति इसलिए नहीं है. क्योंकि मैं ईसाई हूं. मैं एक शिक्षक के तौर पर इससे असहमत हूं. मुझे लगता है कि हम शिक्षकों और छात्रों दोनों का समय बर्बाद कर रहे हैं. मुझे सरकार के इस निर्णय में कोई तुक नहीं दिखती है. गीता के श्लोक सीखने से आखिर क्या हासिल होगा? अगर कोई नया पाठ्यक्रम शामिल किया ही जाना है तो यह एक पेशेवर पाठ्यक्रम होना चाहिए जो भविष्य में छात्रों की मदद कर सके.

वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि इस कदम को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी योजना के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए.

शिक्षाविद और राजनीतिक विश्लेषक मनीषी जानी ने द फेडरल से बात करते हुए कहा कि हमें उस संदर्भ को समझना होगा, जिसमें एक प्राचीन पाठ को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है. यह हिंदू राष्ट्र के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है. इसके अलावा एक धार्मिक पाठ को अनिवार्य रूप से पढ़ना अन्य धर्मों के लिए डराने वाला है, जो संवैधानिक नैतिकता और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल तत्व का उल्लंघन करता है.

गुजरात में अल्पसंख्यक अधिकार आधारित संगठन माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख मुजाहिद नफीस ने कहा कि यह निश्चित रूप से अल्पसंख्यक छात्रों के अधिकारों के खिलाफ है. इस फैसले ने अल्पसंख्यक समुदाय को असहज बना दिया है और वे अपनी असहमति को खुले तौर पर व्यक्त करने से डरते हैं. गुजरात में मुस्लिम समुदाय अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है. साल 2002 के दंगों के बाद से, यह पूरे राज्य में मुस्लिम परिवारों की पहली प्राथमिकता रही है. इसलिए परिवार इस बारे में बहुत ही संकोची रहे हैं. हालांकि, वे इससे सहज भी नहीं हैं. कई लोग अपने बच्चों को मदरसों में भेजने के बारे में सोच रहे हैं.

(*पहचान की सुरक्षा के लिए कुछ नाम बदल दिए गए हैं.)

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