हरियाणा के कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को किया तलब, 17 फरवरी को पेश होने का आदेश
Arvind kejriwal Yamuna statement: कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर केजरीवाल को इस मामले में कुछ कहना है तो अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा.
Haryana court summoned Arvind kejriwal: एक तरफ आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के 'यमुना में जहर' वाले बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. वहीं, इसको लेकर उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. उनको अब कानूनी शिकंजे में घेरने की कवायद शुरू हो चुकी है. ऐसे में जहां हरियाणा सरकार ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है. वहीं, अब हरियाणा के सोनीपत के एक कोर्ट ने उन्हें "यमुना में ज़हर" वाले बयान को लेकर 17 फरवरी को तलब किया है. बुधवार को सोनीपत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) नेहा गोयल की कोर्ट ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को नोटिस जारी किया.
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर उन्हें इस मामले में कुछ कहना है तो अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा. अगर वह कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहेगी.
शिकायत दर्ज
इस मामले में शिकायत सोनीपत के राय जल सेवा प्रभाग (Rai Water Services Division) के एक कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) द्वारा दर्ज कराई गई है.
हरियाणा सरकार कराएगी केस दर्ज
इससे पहले बुधवार को हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ मामला दर्ज कराएगी. गोयल ने कहा कि केजरीवाल ने गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर दिल्ली और हरियाणा के लोगों के बीच दहशत फैलाई है. हरियाणा सरकार उनके खिलाफ सोनीपत के CJM कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज कराने जा रही है.