भूमि घोटाले के आरोप में गिरफ्तार झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत
ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को किया था गिरफ्तार. झारखण्ड हाई कोर्ट ने 28 जून को दी जमानत
Hemant Soren: भूमि घोटाले के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार किये गए झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखण्ड हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी है. हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को ईडी ने भूमि घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था. झारखण्ड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन की जमानत का आदेश सुनाया. जस्टिस रंगन मुखोपाध्या ने एक लाइन में अपना आदेश पढ़ते हुए जमानत का आदेश सुना दिया.
13 जून को फैसला रख लिया था सुरक्षित
हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि ईडी ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने अवैध रूप से बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ की भूमि पर कब्जा किया है.
कई बार ख़ारिज हो चुकी थी जमानत
हेमंत सोरेन की गिरफतारी के बाद से ही उनकी जमानत के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे थे. हेमंत सोरेन की लीगल टीम लगातार उनकी जमानत के लिए जमानत अर्जी लगा रही थी. इसके लिए हेमंत सोरेन के वकीलों की तरफ से पीएमएलए कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगायी थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका को हर कोर्ट में ख़ारिज कर दिया गया था. परन्तु 28 जून को झारखण्ड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत का आदेश सुनाया है.
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने किया फैसले का स्वागत
हेमंत सोरेन की जमानत होने पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. बता दें कि हेमंत सोरेन को पीएमएलए एक्ट में लगभग 6 महीने बाद जमानत मिल रही है.