
कंगना रनौत ने पंजाब की बुजुर्ग महिला किसान से मांगी माफी, बठिंडा कोर्ट से मिली जमानत
अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसान आंदोलन में ‘100 रुपए वाली प्रदर्शनकारी’ टिप्पणी पर बुजुर्ग महिला किसान से माफी मांग ली। इस मामले में मानहानि के केस में बठिंडा अदालत से कंगना को जमानत मिल गई है।
मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को सोमवार को बठिंडा अदालत ने मानहानि मामले में जमानत दे दी। यह मामला 82 वर्षीय महिंदर कौर द्वारा 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान की गई एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।
अदालत में पेश होने के बाद कंगना ने मीडिया से कहा,“यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैंने तो बस एक मीम को रीट्वीट किया था, किसी को आहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने इस बारे में महिंदर कौर जी के पति से बात कर ली है और उनसे माफी मांग ली है, क्योंकि आज वो खुद मौजूद नहीं थीं। किसान आंदोलन के समय कई मीम्स वायरल हो रहे थे, उनमें से एक मैंने अनजाने में शेयर कर दिया था। मेरे सपनों में भी ऐसा कुछ सोच नहीं सकती जैसी बातों को पेश किया गया। चाहे मां हिमाचल की हों या पंजाब की, वे मेरे लिए समान रूप से सम्माननीय हैं। यहां मौजूद मेरे प्रशंसकों का प्यार देखिए।”
हालांकि, महिंदर कौर की ओर से पेश अधिवक्ता रघबीर सिंह बेहनीवाल ने भाजपा सांसद के इस दावे का खंडन किया।
उन्होंने कहा, “कंगना ने अदालत में कहा कि उन्होंने गलती से रीट्वीट किया और किसी को निशाना नहीं बनाया। लेकिन मेरी मुवक्किल के पति लाभ सिंह का कहना है कि उन्होंने पहले कभी माफी नहीं मांगी थी। कंगना ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट की अर्जी भी दी, जिसका हमने विरोध किया, क्योंकि यह अर्जी आज ही सौंपी गई।”
लाभ सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी महिंदर कौर स्वास्थ्य खराब होने के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सकीं।
मामले को अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत से स्थानांतरित कर विशेष अदालत (Special Court) में भेज दिया गया है। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
कंगना सोमवार को तीन अलग-अलग अदालतों में व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं और करीब एक घंटे तक मौजूद रहीं।
यह मामला किसान आंदोलन के दौरान कंगना के एक ट्वीट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जांडियां गांव की महिंदर कौर की तस्वीर शेयर कर ली थी, यह समझते हुए कि वह शाहीन बाग आंदोलन की बिलकिस बानो हैं, और लिखा था कि “ऐसी महिलाएं 100 रुपए में प्रदर्शन के लिए उपलब्ध हैं।”
इस टिप्पणी पर भारी विवाद और जनाक्रोश हुआ, जिसके बाद महिंदर कौर ने जनवरी 2021 में मानहानि का मुकदमा दायर किया। कंगना की यह अदालत में पेशी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी।
उनकी वर्चुअल सुनवाई और छूट की मांग को भी बठिंडा अदालत और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट दोनों ने ठुकरा दिया था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से कार्यवाही रद्द कराने की अपील भी अस्वीकार कर दी गई।
सुरक्षा कारणों से अदालत परिसर को हाई-सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया था — अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेड्स लगाए गए।
इस बीच, बठिंडा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने महिंदर कौर को बधाई दी। उन्होंने कहा, “मैं महिंदर कौर जी का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने इस घमंडी महिला (कंगना) को सबक सिखाया और पंजाब की माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान को बरकरार रखा। अपनी उम्र के बावजूद उन्होंने इस महिला को पहाड़ों से उतारकर बठिंडा अदालत की सीढ़ियाँ चढ़ने पर मजबूर कर दिया — यह बड़ा साहसिक कदम है। हमें भरोसा है कि कानून उन्हें उनके अपमानजनक और मानहानिकारक बयानों के लिए जवाबदेह ठहराएगा।”
एआईसीसी सचिव परगट सिंह ने भी कहा कि कंगना को इस घटना से सबक लेना चाहिए और आगे से अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए।

