केजरीवाल ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, CBI की कार्रवाई को अमान्य बताया
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केजरीवाल ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, CBI की कार्रवाई को अमान्य बताया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी और तीन दिन की सीबीआई रिमांड को गलत करार देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.


Arvind Kejriwal plea in Delhi High Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी और तीन दिन की सीबीआई रिमांड को गलत करार देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर कर सीबीआई की इस कार्रवाई को अमान्य करार दिया है. ज्ञात रहे कि सीबीआई ने केजरीवाल को दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले के आरोप में 26 जून को गिरफ्तार किया था, जहाँ से अदालत ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था.

आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है गिरफ्तारी का विरोध

आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविन्द केजरीवाल की गिरफ़्तारी को लेकर शुरू से ही विरोध जताया गया है. रविवार को ही आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये कहा था कि ईडी और सीबीआई का दुरूपयोग किया जा रहा है. मोदी सरकार ने इन एजेंसियों का दुरूपयोग करते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है. निचली अदालत ने जब केजरीवाल को जमानत दी थी तो ये कहा था कि ईडी के पास कोइ ठोस सबूत नहीं है और न ही कोई रिकवरी है. साथ ही ये भी कहा था कि ईडी ने दुर्भावना के चलते ऐसा किया है.


संसद में किया विरोध

ईडी और सीबीआई को लेकर सोमवार यानी 1 जुलाई को संसद भवन परिसर के अन्दर विपक्ष की तमाम पार्टियों ने सीबीआई और ईडी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में इंडिया ब्लोक के तमाम सांसद शामिल रहे, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार इन एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है.


12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को 29 जून को राउज़ एवेन्यू अदालत में पेश किया गया था, जहाँ से सीबीआई की दरखास्त पर अरविन्द केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. सीबीआई ने अदालत के समक्ष ये कहा था कि हिरासत में पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया था. इसके अलावा ये भी कहा था कि केजरीवाल राजनितिक तौर पर एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो जेल से बाहर आकर इस केस से जुड़े गवाहों व अन्य लोगों को प्रभावित कर सकते हैं.

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