रेप केस में एक्टर सिद्दीकी को SC से राहत, गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक
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रेप केस में एक्टर सिद्दीकी को SC से राहत, गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले में केरल सरकार और पीड़िता को नोटिस जारी किया है।


Malayalam actor Siddique: मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीकी को सोमवार (30 सितंबर) को बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल सरकार और मामले की पीड़िता को नोटिस जारी किया। याचिका में सिद्दीकी ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने पीड़िता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर से अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में देरी का कारण पूछा।वकील ने पीठ से कहा कि न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ होने वाले चौंकाने वाले उत्पीड़न और यौन शोषण को उजागर किया गया है, को बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना होगा।

सिद्दीकी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि आठ साल बीत जाने के बाद 2024 में शिकायत दर्ज की गई।उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को बलात्कार मामले में सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उसके खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अपराध की उचित जांच के लिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना अपरिहार्य है।

सिद्दीकी, जिन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया था, ने अपनी याचिका में दावा किया है कि शिकायतकर्ता महिला अभिनेता ने उन्हें "2019 से उत्पीड़न और झूठे आरोपों के लंबे अभियान" के अधीन किया था।न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट में किए गए खुलासे के बाद कई उच्चस्तरीय मलयालम फिल्म हस्तियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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