दिल्ली पुलिस ने अतिउत्साह में एसयूवी चालक को बनाया आरोपी : तीस हजारी कोर्ट
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दिल्ली पुलिस ने अतिउत्साह में एसयूवी चालक को बनाया आरोपी : तीस हजारी कोर्ट

ओल्ड राजेंद्र नगर मामले में गिरफ्तार हुए एसयूवी चालक को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने दी जमानत. दिल्ली पुलिस ने एसयूवी चालक को इसलिए गिरफ्तार किया था कि जब वो अपनी गाडी लेकर गुजरा तो पानी में तेज लहरें उठीं और कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया


Old Rajendra Nagar Rau's IAS: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में Rau's IAS study Circle में बेसमेंट में पानी भरने की वजह से हुई तीन छात्रों की मौत के कारणों में से एक के लिए ज़िम्मेदार ठहराए गए एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने जमानत दे दी है. अदालत ने 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है, साथ ही ये शर्त भी रखी है किसी भी मीडिया से बात नहीं करेंगे.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस हादसे की थ्योरी में ये दावा किया था कि मनुज के एसयूवी ले जाने की वजह से सड़क पर भरे पानी में मानों सुनामी जैसी लहरें आ गयीं और उसकी वजह से पानी इतनी तेज गति से कोचिंग सेंटर के अंदर दाखिल हुआ कि बेसमेंट में देखते ही देखते पानी भर गया.


मनुज कथूरिया की ज़मानत को लेकर कोर्ट का लिखित आदेश आया। कोर्ट ने कहा है:-

एसयूवी ड्राइवर को पुलिस ने अतिउत्साह में आकर आरोपी बना दिया और उस पर ग़ैर इरादेतन हत्या की धारा BNS के सेक्शन 105 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया.

- अदालत ने कहा-पुलिस ने लिखित जवाब में ख़ुद माना है कि अभी तक की जांच में SUV ड्राइवर के खिलाफ BNS के सेक्शन 105 के तहत ( ग़ैर इरादेतन हत्या) का मामला नहीं बनता. बाकी जिन धाराओं के तहत मनुज कथूरिया को आरोपी बनाया गया है, वो सब ज़मानती धाराएं है.


अदालत ने कथूरिया पर जमानत के लिए कुछ शर्त भी लगाई हैं

जाँच में सहयोग करेगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों से संपर्क करने / उन्हें प्रभावित नहीं करेगा. पता बदलने की स्थिति में पुलिस और कोर्ट को जानकारी देगा. प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस केस को लेकर कोई बयान नहीं देगा.

पुलिस ने गैर इरादातन हत्या के प्रयास की धारा के तहत किया था मनुज को गिरफ्तार

इस हादसे के एक दिन बाद एक विडियो सामने आया था जिसमें एक एसयूवी कार का विडियो आया था, जो ओल्ड राजेन्द्र नगर में नदी बनी सड़क से गुजर रहा था. जैसे ही वो कार Rau's IAS Study Circle के सामने से गुजरी तो अचानक से पानी का बहाव तेज हुआ और कोचिंग सेंटर का दरवाजा टूट गया.

इस विडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने आनान फानन में एसयूवी चालक मनुज कथूरिया के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. उस पर कई धाराएं लगायीं जिसमें से बीएनएस की धारा 105 प्रमुख थी, जो गैर इरादतन हत्या के लिए लगायी जाती है.

मनुज कथूरिया के वकील राकेश मल्होत्रा ने सत्र न्यायालय के सामने जमानत याचिका में ये दलील रखी कि दिल्ली पुलिस ने मनुज को गलत तरह से इस मामले में फंसाया है. मनुज उस सड़क से अपनी कार में गुजर रहा था, जो उस समय पानी से भरी थी, जैसे वहां बाढ़ आई हुई हो. न तो मनुज की ऐसी कोई नियत थी कि वो किसी को जानसे मारे या नुक्सान पहुंचाए और न ही उसकी चार बहुत तेज गति से थी. वो एक सिमित गति से अपनी गाड़ी चला रहा था. उसे नहीं मालूम था कि कोचिंग सेंटर में कोई अंदर फंसा हुआ है या नहीं. बचाव पक्ष ने ये भी बीएनएस की धारा 105 गलत लगायी है. ये लापरवाही सिविक एजेंसियों की है, पुलिस की है और फायर डिपार्टमेंट की है.


पुलिस ने फिलहाल बीएनएस की धारा 105 के दायरे से किया बाहर


बचाव पक्ष के वकील राकेश मल्होत्रा ने बताया कि सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि फिलहाल मनुज को बीएनएस की धारा 105 के दायरे से बाहर रखा जा रहा है. फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले पर विश्सेश्ग्यों की राय ले रही है, जिसमें आईआईटी दिल्ली से इस विषय में राय ली जायेगी कि एसयूवी की स्पीड से पानी में जो लहरें उठीं उसकी वजह से कोचिंग सेंटर में पानी भरने की घटना में तेजी आ सकती है या नहीं. रिपोर्ट में जो भी निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली पुलिस की इस बात के बाद बचाव पक्ष ने कहा कि अन्य जो धाराएं मनुज पर रखी हैं, वो बेलेबल है. बचाव पक्ष ने ये भी कहा कि मनुज का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है. इसके बाद अदालत ने मनु कथूरिया को जमानत दे दी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने की थी टिपण्णी

ज्ञात रहे कि बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेन्द्र नगर मामले की सुनवाई करते हुए ये टिपण्णी की थी कि दिल्ली पुलिस ने एक राहगीर को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया क्या?

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