शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण का केस दर्ज होगा, प्रयागराज कोर्ट का आदेश
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यौन शोषण में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश के बाद शंकराचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण का केस दर्ज होगा, प्रयागराज कोर्ट का आदेश

प्रयागराज की अदालत ने पुलिस को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है


शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद जिला न्यायालय के एक आदेश ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

यह मुकदमा आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया है। साधारण न्यायाधीश (यौन शोषण विरोधी अधिनियम) विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने ये आदेश दिया, साथ ही पुलिस को मामले की विस्तृत जांच करने का भी निर्देश दिया है।

न्यायालय के आदेश के बाद, अब झूंसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जाएगा। धारा 173(4) के तहत आवेदन शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा एफआईआर दर्ज करने और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए दायर किया गया था।

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