दिल्ली में पुराने वाहनों पर SC का बड़ा स्पष्टीकरण, BS-IV को राहत
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दिल्ली में पुराने वाहनों पर SC का बड़ा स्पष्टीकरण, BS-IV को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में चलने पर केवल BS-IV इंजन वाले पुराने वाहन ही कार्रवाई से बाहर रहेंगे, बाकी पर नियम लागू होंगे


Only BS4 And Above For End Of Life Vehicles : दिल्ली में पुराने वाहनों पर कार्रवाई को लेकर बनी असमंजस की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। अदालत ने साफ किया है कि अगर कोई वाहन BS-IV इंजन वाला है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, भले ही उसकी उम्र तय सीमा से ज्यादा क्यों न हो।


पहले आदेश में थी भ्रम की स्थिति

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्त कार्रवाई न की जाए। इस आदेश के बाद वाहन मालिकों और लागू करने वाली एजेंसियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी।

BS-III और BS-IV का फर्क समझाया

अदालत ने अपने ताजा आदेश में स्पष्ट किया कि भारत में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन आमतौर पर BS-III इंजन वाले होते हैं। वहीं, BS-IV इंजन इसके अगले साल लॉन्च किए गए थे। ऐसे में राहत केवल BS-IV इंजन वाले वाहनों को ही मिलेगी।

CAQM की मांग पर आया स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्टीकरण एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) के अनुरोध के बाद सामने आया। CAQM ने कोर्ट से स्पष्ट दिशा-निर्देश देने की मांग की थी, ताकि नियमों को ज़मीनी स्तर पर ठीक से लागू किया जा सके।

वाहन मालिकों के लिए साफ संदेश

इस फैसले के बाद अब स्थिति साफ हो गई है कि दिल्ली की सड़कों पर BS-IV इंजन वाले पुराने वाहन चल सकेंगे, लेकिन BS-III या उससे पुराने इंजन वाले वाहन नियमों के दायरे में रहेंगे और उन पर कार्रवाई हो सकती है।

प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कदम

कोर्ट का यह आदेश दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि साफ तकनीक वाले वाहनों को राहत मिले और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती की जा सके।


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