मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा, 10 लाख का जुर्माना
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मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा, 10 लाख का जुर्माना

दिल्ली की साकेत अदालत ने सुनाई सजा. जुर्माने की राशी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को देने के लिए कहा है, जिन्होंने वर्ष 2001 में मेधा पाटकर के खिलाफ मानहानि का माला दायर किया था


Medha Patkar defamation: मानहानि मामले में दोषी साबित हुई समाज सेवी मेधा पाटकर को दिल्ली की साकेत अदालत ने 5 महीने की सजा सुनाई है. साथ ही 10 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को देने के लिए कहा है, जिन्होंने वर्ष 2001 में मेधा पाटकर के खिलाफ मानहानि का माला दायर किया था. फिलहाल मेधा पाटकर ने जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिसके बाद अदालत ने उनकी सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है.

मेधा पाटकर ने सजा से बचने के लिए दिया था उम्र का हवाला

मेधा पाटकर ने दोषी करार होने के बाद सजा से बचने के लिए अदालत के समक्ष अपनी उम्र का हवाला दिया था. इस पर कोर्ट ने उम्र का हावला देने वाली दलील को खारिज किया. कोर्ट ने कहा कि ये मामला 25 साल तक चला.

मेधा पाटकर ने वीके सक्सेना पर लगाए थे हवाला लेनदेन के आरोप

समाज सेवी मेधापाटकर ने लगभग 23 साल पहले दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर हवाला के जरिये लेनदेन के आरोप लगाए थे. जिसके बाद वीके सक्सेना ने दिल्ली की अदालत में मेधा पाटकर के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था.

दोषी करार देते हुए क्या कहा था अदालत ने

दिल्ली की साकेत अदालत ने इस मामले में 24 मई 2024 को मेधा पाटकर को दोषी करार दिया था. अदालत ने कहा था कि मेधा पाटकर ने वीके सक्सेना पर हवाला लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. ये न केवल अपने आप में अपमानजनक था, बल्कि उनके बारे में नकारात्मक विचारों को भड़काने के लिए भी गढ़ा गया था.


क्या था मामला

समाजसेवी मेधा पाटकर के खिलाफ विनय कुमार सक्सेना ने 2001 में मानहानि का मामला दायर किया था. उस समय वीके सक्सेना नेशनल कौंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक गैर सरकारी संस्था चलाते थे. उन्होंने मेधा पाटकर के नर्मदा बजाओ आन्दोलन के खिलाफ विज्ञापन जारी किया था और उसके खिलाफ आवाज उठाई थी. उसी समय मेधा पाटकर ने एक प्रेस नोट जारी कर वीके सक्सेना को कायर कहा था और उन पर हवाला के जरिये लेन देन के आरोप लगाए थे.

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