सतेन्द्र जैन को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत
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सतेन्द्र जैन को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये जरुर कहा है कि वो सतेन्द्र जैन की जमानत याचिका पर 9 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर फैसला ले ले.


Supreme Court Satyendra Jain Plea: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये जरुर कहा है कि वो सतेन्द्र जैन की जमानत याचिका पर 9 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर फैसला ले ले. दरअसल, सतेन्द्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल से संबंधित याचिका को जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था.


क्या है सतेन्द्र जैन की मांग, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में होनी है सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपनी ज़मानत अर्जी में सतेन्द्र जैन ने कहा है कि ED ने इस केस के सभी पहलुओं की जांच किये बगैर ही 27 जुलाई 2022 को अधूरी चार्जशीट दाखिल कर दी ताकि वो डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकारी नहीं बन सके. सतेन्द्र जैन की इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 जुलाई को सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की. इस पर सतेन्द्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था

क्या कहा सतेन्द्र जैन के वकील ने

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सतेंद्र जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा कि छुट्टियों की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को 6 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया, जबकि पहले ये कहा गया था ऐसे मामले पर एक सप्ताह में सुनवाई होनी चाहिए. इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया. हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फिलहाल कोई राहत ने देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से ये जरुर कहा है कि 9 जुलाई को होने वाली सुनवाई में फैसला ले लिया जाए.

मई 2022 से है गिरफ्तार

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेन्द्र जैन को ईडी ने मनी लौन्डरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसके बाद से सतेन्द्र जैन को रेगुलर बेल नहीं मिल पायी है. हालांकि बीमारी के आधार पर कुछ समय के लिए जमानत मिली थी.

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