दिल्ली SUV हादसा : आरोपी 10वीं के छात्र के पिता ने मानी बेटे की गलती, माफी मांगी
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ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चलाने वाले आरोपी के पिता से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। आरोपी के पिता ने कहा कि घटना के समय वे शहर में मौजूद नहीं थे।

दिल्ली SUV हादसा : आरोपी 10वीं के छात्र के पिता ने मानी बेटे की गलती, माफी मांगी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मौके पर ही जान गंवाने वाले साहिल के सिर की खोपड़ी, कई पसलियां और कोहनी टक्कर के प्रभाव से टूट गई थीं।


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दिल्ली के द्वारका में हुए भीषण SUV हादसे में 23 वर्षीय साहिल धनेशरा की मौत के कुछ दिनों बाद आरोपी के पिता ने मंगलवार को कहा कि उनका परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दुर्घटना में शामिल वाहन उनके कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से संबंधित है।

हादसे के समय वाहन 17 वर्षीय अक्षत्रा सिंह चला रहा था, जिसे हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, स्कॉर्पियो SUV से टक्कर के कारण साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। उनके सिर की खोपड़ी, कई पसलियां और कोहनी टूट गई थीं।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन्हें जिम्मेदार ठहराया है।

आरोपी के पिता की माफी, पुलिस से सहयोग की बात कही

आरोपी के पिता, जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चलाते हैं, से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि घटना के समय वे शहर में मौजूद नहीं थे।

उन्होंने कहा, “मेरी पत्नी ने मुझे हादसे की जानकारी दी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था।” उन्होंने बताया कि उनका बेटा अपनी बहन को कहीं छोड़ने जा रहा था।

उन्होंने कहा, “मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि यह हुआ। मैं समझ सकता हूं कि पीड़ित परिवार किस दर्द से गुजर रहा होगा।” उन्होंने कानून के तहत पूरी तरह सहयोग करने की बात कही।

उन्होंने ANI से कहा, “मेरे बेटे और बेटी दोनों कार में थे। मैं कमर्शियल वाहन का व्यवसाय चलाता हूं। यह गाड़ी हमारे व्यवसाय में इस्तेमाल होती है और इस पर जो चालान हैं, वे हमारे ड्राइवरों के कारण हैं, मेरे बेटे के कारण नहीं। यह बेहद दिल तोड़ देने वाली घटना है।”

पिता ने आगे कहा, “वह (आरोपी) बहुत परेशान है। पूरे परिवार में गहरा शोक है। उस परिवार के लिए भी और हमारे लिए भी। हमने पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया। पुलिस ने मुझसे दस्तावेज मांगे, हमने सभी दस्तावेज दे दिए। मुझे यह जानकारी नहीं थी कि मेरी बेटी कोई रील बना रही थी, और वह रील नहीं बल्कि एक छोटा वीडियो था।”

द्वारका SUV हादसा: क्या हुआ था?

यह हादसा 3 फरवरी को सुबह करीब 11:50 बजे सेक्टर 11 स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान के पास हुआ था। पुलिस के अनुसार, स्कॉर्पियो ने R15 यामाहा मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे उसके सवार साहिल धनेशरा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद SUV ने एक खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार को भी टक्कर मार दी, जिससे कैब चालक अजीत सिंह घायल हो गए।

हादसे के समय वाहन चला रहा 17 वर्षीय अक्षत्रा सिंह को मौके पर ही पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), 106(1) (लापरवाही से मृत्यु) और 125(ए) (जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया।

द्वारका के पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि नाबालिग चालक के पिता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199A के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो नाबालिग द्वारा यातायात अपराध किए जाने पर अभिभावक या वाहन मालिक को जिम्मेदार ठहराती है।

डीसीपी ने कहा, “शुरुआत में लड़के ने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था। अब जांच के आधार पर उसके पिता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चार्जशीट दायर की जाएगी।”

4 फरवरी को आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे एक ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। 10 फरवरी को उसे कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई।

पीड़ित की मां ने मंगलवार को कहा कि उनके बेटे की जान एक लापरवाह किशोर ने ले ली, जब वह अपने ऑफिस से मात्र 10 मिनट की दूरी पर था। साहिल, जो एक बीमा कंपनी में पार्ट-टाइम काम करते थे, इस साल उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाने की योजना बना रहे थे।

उन्होंने कहा, “मेरा बेटा 10 मिनट तक सड़क पर पड़ा रहा। मदद देर से पहुंची। मैं उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूं। उसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी।”

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