राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी पंचायत चुनाव के लिए खर्च की सीमा निर्धारित की- ग्राम प्रधान से लेकर ज़िला पंचायत अध्यक्ष तक इतना कर पाएंगे खर्च
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पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी पंचायत चुनाव के लिए खर्च की सीमा निर्धारित की- ग्राम प्रधान से लेकर ज़िला पंचायत अध्यक्ष तक इतना कर पाएंगे खर्च

यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है।साथ ही नामांकन पत्र शुल्क और ज़मानत राशि का भी ब्योरा जारी कर दिया है। सभी प्रत्याशियों के लिए निर्देशों का पालन करना ज़रूरी होगा।


UP Panchayat Election Update : उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है।इसके साथ ही सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क और ज़मानत राशि भी तय कर दी गई है।फ़िलहाल चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है और यह चर्चा हो रही है कि क्या यूपी में एसआईआर की वजह से पंचायत चुनाव में कुछ देरी हो सकती है या आयोग इंतज़ाम बढ़ाकर तय समय पर ही चुनाव करा सकता है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरू में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां ज़ोरों पर है।राजनीतिक दल इसको लेकर बैठक कर रहे हैं।इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है।राज्य निर्वाचन आयोग में सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क, ज़मानत राशि और खर्च की अधिकतम सीमा की घोषणा कर दी है।सभी प्रत्याशियों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य होगा।ग्राम पंचायत सदस्यों के सामान्य उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र शुल्क 200 रुपए रखा गया है।साथ ही जमानत राशि 800 रुपए जमा करनी होगी।वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमश: 100 और 400 तय की गई है।

ग्राम प्रधान और पंचायत अध्यक्ष इतना कर पाएंगे खर्च-

पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा रोचक ग्राम प्रधानों का चुनाव होता है।ग्राम प्रधान पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों का नामांकन पत्र का शुल्क 600 और जमानत राशि 3000 रुपये रखी गई है।जबकि आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 300 और 1500 रुपये होगी। चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 1. 25 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे।त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होने वाले क्षेत्र पंचायत के लिए सामान्य उम्मीदवारों के का नामांकन शुल्क 600 रुपये नामांकन शुल्क रखा गया है। जमानत राशि 3000 रुपये है। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 3000 और जमानत राशि 1500 रुपये रखी गई है। सदस्य जिला पंचायत पद के लिए नामांकन शुल्क 1000 और जमानत राशि 8000 रखी गई है।इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 500 और जमानत राशि 4000 रुपये रखी गई है। इस श्रेणी के उम्मीदवार 2.5 लाख तक खर्च कर सकते हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के लिए नामांकन शुल्क 2000 और जमानत राशि 5000 रुपए होगी। इस पद के आरक्षित वर्गों के लिए नामांकन शुल्क 1000 और ज़मानत राशि 2500 रुपए रखी गई है। इस पद के उम्मीदवार 3 लाख 50 हज़ार तक खर्च कर सकेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र शुल्क 3000 और ज़मानत राशि 25000 रुपए रखी गई है। आरक्षित वर्गों को इसमें 50 फीसदी की छूट मिलेगी।

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