सुप्रीम कोर्ट : दिल्ली-एनसीआर के स्कूल कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हों या नहीं, CAQM ले फैसला
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सुप्रीम कोर्ट : दिल्ली-एनसीआर के स्कूल कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हों या नहीं, CAQM ले फैसला

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों के घर में एयर प्यूरीफायर नहीं हैं और इसलिए घर पर रहने वाले बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है.


Delhi Air Pollution : राजधानी दिल्ली में फिलहाल GRAP-4 लागू रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है, साथ ही ये भी कहा है कि स्कूल खोलने का निर्णय CAQM लें. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अधिकतर छात्रों के घरों में एयर प्यूरीफायर नहीं है, इसलिए उनके लिए हवा घर और बहार एक जैसी ही है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कई छात्रों के पास घर पर बुनियादी ढांचे और मध्याह्न भोजन की कमी की ओर इशारा करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM ) से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने पर विचार करने को कहा है.


GRAP-4 प्रतिबंध
हालांकि, शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोधी ग्रैप-4 प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक वह इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि एक्यूआई के स्तर में लगातार कमी आ रही है, वह ग्रैप-3 या ग्रैप-2 से नीचे प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं दे सकती.
यह देखते हुए कि समाज के कई वर्ग, विशेषकर मजदूर और दैनिक वेतनभोगी, जीआरएपी-4 के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, पीठ ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि जहां निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वे श्रम उपकर के रूप में एकत्रित धन का उपयोग उनके निर्वाह के लिए करें.
GRAP-4 प्रतिबंध विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में गैर-आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने से संबंधित हैं.
वर्ष 2017 में पहली बार लागू किया गया ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) वायु प्रदूषण रोधी उपायों का एक समूह था, जिसका पालन स्थिति की गंभीरता के अनुसार राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता था।

अगली सुनवाई पर ग्रेप 4 पर हो सकता है फैसला

सुनवाई के दौरान अदालत को जब ये जानकारी दी गयी कि 20 नवम्बर से लेकर 24 नवम्बर के बीच AQI 318 से 419 के बीच रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर CAQM ताजा आंकड़ों को पेश करें, जिसके बाद इस बात पर निर्णय लिया जायेगा कि GRAP-4 को हटाया जाए या नहीं.


(एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के साथ)


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