दिल्ली के जल संकट पर शोर मचा रही दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार
x

दिल्ली के जल संकट पर शोर मचा रही दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार

याचिका में खामियों को दूर न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराज़गी. सुनवाई दो दिन के लिए टाली. अब 12 जून को होगी सुनवाई. सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि खामियां दूर नहीं हुई तो खारिज भी कर सकतें हैं याचिका


Delhi Water Crisis: दिल्ली में जल संकट के मद्देनजर अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 जून के लिए टल गयी है.कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले में दाखिल केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल स्टेट्स रिपोर्ट को पढ़ने के लिए वक़्त चाहिए. इस मसले को लेकर बहुत मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है. अगर हम ख़ुद फ़ाइल नहीं पढ़ते है या मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते है, तो ये ठीक नहीं होगा. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि याचिका में जो खामी थी, उन्हें ठीक कर लिया गया। आगे से भी ऐसी ग़लती नहीं होगी.


कोर्ट ने लगायी दिल्ली सरकार की फटकार

कोर्ट ने दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपनी याचिका में खामियों को ठीक नहीं किया गया तो हम इस तकनीकी आधार पर याचिका खारिज करने का आदेश दे देंगे.

दिल्ली में जल संकट को लेकर जहाँ एक ओर जनता परेशान है तो, दूसरी ओर राजनीती भी चालू है. लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जल संकट से सम्बंधित याचिका पर फटकार लागते हुए कहा है कि आपकी याचिका खारिज भी की जा सकती है. दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा याचिका में कुछ कमी पायी गयी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुधारने के लिए कहा लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर अदालत ने फटकार लगाते हुए सुनवाई करने से इनकार करते हुए मामले को बुधवार तक टाल दिया है.

सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उसकी याचिका में खामियों को दूर न करने पर फटकार लगाई, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा को ज्यादा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी. कोर्ट ने खामियों के मद्दे नज़र कहा कि अगर फिर ये गलती पायी गयी तो याचिका खारिज कर दी जाएगी.

जैसा कि पिछले लगभग डेढ़ महीने से दिल्ली में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है. दिल्ली में अतिरिक्त पानी की मांग के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसी मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि सरकार द्वारा दायर याचिका में खामियों के कारण रजिस्ट्री में हलफनामे को स्वीकार नहीं किया जा रहा है. आपने खामियों को दूर क्यों नहीं किया? ऐसा रहा तो हम ये याचिका खारिज कर देंगे. कोर्ट ने ये भी कहा कि पिछली सुनवाई पर भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था, लेकिन इसके बाद भी आपने इन खामियों को दूर नहीं किया. अदालत ने यहाँ तक कह दिया कि अदालती कार्यवाही को हल्के में न लें.

मीडिया रिपोर्ट्स का किया ज़िक्र

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि सुनवाई से पहले हम उन सभी तथ्यों से वाकिफ होना चाहते हैं, जो इस मामले से जुडी हैं. इसलिय सरकार की तरफ से हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह के फैक्ट्स सामने आ रहे हैं. अगर हम अपने आवासीय कार्यालय में उन तथ्यों का अध्यन नहीं करेंगे तो फिर कहीं न कहीं मीडिया रिपोर्ट्स से प्रभावित रहेंगे.

Read More
Next Story