सिगाची विस्फोट कांड, NOC बगैर चल रही थी फैक्ट्री, खुला राज
x
तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी और अन्य मंगलवार को संगारेड्डी जिले में सिगाची इंडस्ट्रीज फार्मा प्लांट में विस्फोट स्थल का निरीक्षण किया था। पीटीआई फोटो

सिगाची विस्फोट कांड, NOC बगैर चल रही थी फैक्ट्री, खुला राज

तेलंगाना के सिगाची फार्मा प्लांट में विस्फोट से 36 मौतों की पुष्टि हुईं है। फैक्ट्री के पास फायर विभाग की NOC नहीं थी। मलबा हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है।


Sigachi Pharma Blast News: तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज़ की फार्मा यूनिट में दो दिन पहले हुए भीषण विस्फोट के बाद मलबा हटाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब तक 36 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई को ज़िले के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बुधवार (2 जुलाई) को दी।

संगारेड्डी के पुलिस अधीक्षक परितोष पंकज ने पीटीआई को बताया,“NDRF की टीम के अनुसार, मलबा हटाने का काम लगभग पूरा हो गया है। कोई और शव नहीं मिला है। अभी कुछ लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। SDRF और HYDRAA की टीमों को सतर्क रहने के निर्देश हैं।

फैक्ट्री के पास नहीं थी अग्निशमन विभाग की अनुमति

जांच में एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि फैक्ट्री के पास अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) नहीं थी। तेलंगाना फायर डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि फैक्ट्री ने NOC के लिए कोई आवेदन नहीं किया था, इसलिए हम इसे जारी नहीं कर सके। प्लांट में न तो फायर अलार्म थे, न ही तापमान संवेदक (हीट सेंसर)।

फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, NOC एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसमें विशेषज्ञ समिति निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि के बाद ही अनुमति देती है।

डीएनए जांच से शवों की पहचान

तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की निदेशक और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सिखा गोयल ने बताया कि डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए करीब 50 सैंपल प्राप्त हुए हैं कुछ शवों के और कुछ परिजनों के। पूरी रात यह प्रक्रिया जारी रही है और आज तक पूरी हो जाएगी।” राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा था कि केवल 14 शवों की पहचान हो सकी है, बाकी की पहचान के लिए डीएनए जांच ज़रूरी है।

फैक्ट्री प्रबंधन पर FIR दर्ज

पुलिस ने एक मृतक के परिजन की शिकायत पर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (ग़ैर-इरादतन हत्या), 110 (ग़ैर-इरादतन हत्या की कोशिश), और 117 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है।हालांकि पुलिस अधीक्षक पंकज ने फैक्ट्री में संभावित लापरवाहियों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा यह एक तकनीकी विषय है, जिसकी जांच विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी।”

मुख्यमंत्री ने मुआवज़े का किया वादा

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने पहले ही घोषणा की है कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवज़ा दिलाने के लिए सरकार फैक्ट्री प्रबंधन के साथ बातचीत करेगी। इस दुर्घटना में 34 लोग घायल भी हुए हैं।यह घटना न केवल एक औद्योगिक लापरवाही का मामला है, बल्कि यह दर्शाती है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रशासनिक सुस्ती किस प्रकार निर्दोष जानों की बलि ले सकती है।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

Read More
Next Story