
दिल्ली-एनसीआर में हवा की बिगड़ती हालत के बीच कड़े प्रतिबंध, GRAP-3 लागू
दिल्ली का AQI 16 जनवरी को 354 दर्ज किया गया, जबकि मौसम विभाग और IITM के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में हालात और खराब होकर AQI 401–450 तक पहुंचने की आशंका जताई गई है।
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-III (खतरनाक श्रेणी) को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ग्रैप उप-समिति ने लिया है।
सरकारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली का AQI 16 जनवरी को 354 दर्ज किया गया, जबकि मौसम विभाग (IMD) और IITM के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में हालात और खराब होकर ‘सीवियर’ श्रेणी (AQI 401–450) तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। कमजोर हवाओं और प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण प्रदूषण बढ़ने का खतरा बना हुआ है।
स्टेज-III के तहत क्या लागू हुआ
GRAP स्टेज-III लागू होने के साथ ही स्टेज-I और स्टेज-II के सभी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे, जबकि अतिरिक्त सख्त कदम उठाए जाएंगे। सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे पूरे दिल्ली-एनसीआर में इन नियमों को सख्ती से लागू और मॉनिटर करें।
BS-IV डीजल वाहनों पर बड़ा फैसला
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि GRAP एक आपातकालीन व्यवस्था है और यह अन्य सभी छूटों पर भारी पड़ेगी। इसके तहत अब दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV डीजल लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
केवल आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन ही इससे बाहर होंगे। पहले से ही BS-III और उससे नीचे के डीजल कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक जारी रहेगी, चाहे वे आवश्यक सेवाओं से जुड़े हों या नहीं।
एजेंसियों को सख्त निगरानी के निर्देश
CAQM ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान (एनसीआर क्षेत्र) की सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण उपायों को और तेज करें, नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि AQI और खराब न हो।
आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे गैर-ज़रूरी वाहन चलाने से बचें, खुले में गतिविधियां सीमित रखें और GRAP स्टेज-III के तहत जारी सिटिजन चार्टर का पालन करें।
हालात पर रहेगी कड़ी नजर
GRAP उप-समिति ने कहा है कि वह वायु गुणवत्ता की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखेगी और जरूरत पड़ने पर आगे और सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

