
Delhi pollution: आज से दिल्ली में कौन सी गाड़ियां आ सकती हैं? जानें पूरा आदेश
GRAP-4 rules: 17 दिसंबर को जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में स्थिति पूरी तरह साफ हो गई। पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार GRAP-4 लागू रहने के दौरान दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से कम गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने कई सख्त फैसले लिए हैं। 18 दिसंबर से दिल्ली में बाहर के राज्यों से आने वाली BS-VI मानक से कम गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को इन नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI से कम मानक वाली किसी भी गाड़ी को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पहले क्या कहा गया था?
पर्यावरण मंत्री ने साफ कहा था कि BS-VI से कम की कोई भी गाड़ी दिल्ली में नहीं आएगी। इसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी तरह की गाड़ियां शामिल होंगी। ट्रक पहले से ही बैन हैं, अब निजी गाड़ियों पर भी रोक होगी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि 17 दिसंबर तक छूट है, लेकिन इसके बाद BS-VI से कम वाहन पकड़े जाने पर सीज कर दिए जाएंगे।
नोटिफिकेशन से साफ हुई स्थिति
हालांकि, 17 दिसंबर को जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में स्थिति पूरी तरह साफ हो गई। पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार GRAP-4 लागू रहने के दौरान दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से कम गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। लेकिन सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंबुलेंस, जरूरी सेवाओं और आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहन भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर होंगे।
PUCC नियम सीएनजी गाड़ियों पर भी लागू
दिल्ली सरकार ने यह भी साफ किया है कि बिना PUCC (Pollution Under Control Certificate) वाली किसी भी गाड़ी को ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी वाहनों पर लागू होगा। सभी पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्माण सामग्री ले जाने पर पूरी तरह रोक
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि GRAP-4 के दौरान रेत, बजरी, सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, मलबा जैसी किसी भी निर्माण सामग्री को ले जाने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। नियम तोड़ने पर वाहन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

