AI Summit Protest Case:आधी रात को हुई सुनवाई, कोर्ट ने Uday Bhanu Chib को दी बेल
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AI Summit Protest Case:आधी रात को हुई सुनवाई, कोर्ट ने Uday Bhanu Chib को दी बेल

युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भारत मंडपम में AI समिट के दौरान हुए प्रदर्शन के मामले में चार दिन की पुलिस हिरासत के बाद जमानत मिल गई। रात 1:30 बजे हुई सुनवाई में उन्हें सशर्त बेल मिली।


आधी रात को हुुई सुनवाई में भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी है। उदय चिब को हाल ही में भारत मंडपम में आयोजित 'AI समिट' के दौरान हुए बिना शर्ट (shirtless) विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

आधी रात को हुई सुनवाई

एडवोकेट रूपेश सिंह भदौरिया ने बताया कि उदय चिब पिछले 4 दिनों से पुलिस हिरासत में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अचानक से समय बदला। पहले हमें खबर दी गई कि सुनवाई सुबह 6 बजे होगी, लेकिन फिर अचानक सूचना दी गई कि सुनवाई रात 1:30 बजे से होगी। फिर हमें आनन-फानन में आना पड़ा। इसके बाद रात रात 1:30 बजे सुनवाई शुरू हुई।


कोर्ट में क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उदय चिब की पुलिस रिमांड 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इस मांग को ठुकरा दिया। अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा कि, 'पुलिस यह बताने में नाकाम रही कि उन्हें उदय चिब की और कस्टडी क्यों चाहिए। इसलिए अदालत ने हमारी जमानत याचिका स्वीकार कर ली।'

जमानत की शर्तें

अदालत ने उदय चिब को कुछ शर्तों के साथ राहत दी है। उन्हें अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (जैसे फोन/लैपटॉप) कोर्ट में जमा करने होंगे। चिब को ₹50,000 का निजी मुचलका देना होगा।


क्या है पूरा मामला?

दिल्ली पुलिस का आरोप है कि 20 फरवरी को भारत मंडपम में हुए प्रदर्शन के पीछे उदय भानु चिब ही 'मुख्य साजिशकर्ता' थे। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए और दंगा जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के काम में बाधा डाली गई और उनके साथ हाथापाई की गई। प्रदर्शनकारी टी-शर्ट पहनकर अंदर घुसे थे, जिन पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीरें और भारत-अमेरिका व्यापार सौदे के खिलाफ नारे लिखे थे।

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