परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो आधार, पैन, वोटर ID का क्या करें, यहां जानें
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परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो आधार, पैन, वोटर ID का क्या करें, यहां जानें

किसी अपने की मृत्यु की खबर सुनकर इमोशनल होना लाजिमी है. लेकिन मृत्यु के बाद कई तरह के दस्तावेज से संबंधी चुनौतियां सामने आती हैं.


Aadhaar and PAN card: अपने प्रियजन- रिश्तेदारों को खोना किसी को अच्छा नहीं लगता है. लेकिन फिर भी मौत एक सत्य है, जिसको कोई झुठला नहीं सकता है. किसी अपने की मृत्यु की खबर सुनकर इमोशनल होना लाजिमी है. लेकिन मृत्यु के बाद कई तरह के दस्तावेज से संबंधी चुनौतियां सामने आती हैं. खासकर आधिकारिक दस्तावेजों और आईडी, जैसे आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की जिम्मेदारी. कानूनी रूप से उत्तराधिकारी अक्सर इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि आखिर इन डॉक्यूमेंट्स का क्या किया जाए?

प्रियजनों की मौत के बाद इस तरह की स्थिति होती है कि आखिर इन दस्तावेजों का क्या करना है. इनको अपने पास रखना है, सरेंडर करना है या फिर नष्ट कर देना है. हालांकि, ऐसे दस्तावेजों को संभालने के लिए कोई खास नियम नहीं हैं. लेकिन कुछ प्रक्रियाओं पर विचार किया जा सकता है. आइए एक-एक कर जानने की कोशिश करते हैं.

आधार कार्ड

आधार का उपयोग एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में किया जाता है और यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है. इसे अक्सर एलपीजी सब्सिडी, छात्रवृत्ति और ईपीएफ खातों जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं से जोड़ा जाता है. ऐसे में कानूनी उत्तराधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मृतक के आधार का दुरुपयोग न हो. आधार से जुड़े बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराधिकारी यूआईडीएआई की वेबसाइट के जरिए बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं.

पैन कार्ड

पैन का महत्व आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने, बैंक और डीमैट खातों को संचालित करने और वित्तीय लेनदेन को पूरा करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है. पैन को तब तक संभाल कर रखना चाहिए, जब तक कि आईटीआर दाखिल करना, खाते बंद करना या रिफंड का दावा करने जैसे सभी वित्तीय मामले सुलझ न जाएं. पैन को सरेंडर करने के लिए उस मूल्यांकन अधिकारी (एओ) को एक आवेदन लिखें, जिसके अधिकार क्षेत्र में पैन पंजीकृत है. इसमें मृतक का नाम, पैन, जन्म तिथि और मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति शामिल करें.

वोटर आईडी

स्थानीय चुनाव कार्यालय जाएं. मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ, चुनावी नियमों के तहत उपलब्ध फॉर्म 7 जमा करें. प्रसंस्करण के बाद नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा.

पासपोर्ट

मृत्यु पर पासपोर्ट को सरेंडर या रद्द करने की आवश्यकता नहीं होती है. हालांकि, एक बार यह समाप्त हो जाने पर, यह स्वतः ही अमान्य हो जाता है. समाप्त हो चुके पासपोर्ट को अपने पास रखें. क्योंकि यह सत्यापन जैसे अप्रत्याशित उद्देश्यों के लिए एक उपयोगी दस्तावेज के रूप में काम कर सकता है.

ड्राइविंग लाइसेंस

हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और रद्द करने के अपने नियम हैं. इन दस्तावेजों को सरेंडर न करने पर कोई कानूनी दंड नहीं है. हालांकि, जारी करने वाले अधिकारियों को सूचित न करने पर दस्तावेजों का दुरुपयोग धोखेबाजों द्वारा किया जा सकता है.

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