2008 मुंबई हमला: अमरीकी अदालत ने दी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति
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2008 मुंबई हमला: अमरीकी अदालत ने दी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति

अदालत के इस फैसले से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को बड़ा झटका लगा है, जिसे 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता के लिए भारत द्वारा वांछित करार दिया गया था.


Mumbai 9/11: अमेरिकी अदालत ने मुंबई के आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अमेरिकी अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि राणा को दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है. अदालत के इस फैसले से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को बड़ा झटका लगा है, जिसे 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता के लिए भारत द्वारा वांछित करार दिया गया था.

अदालत ने 15 अगस्त को अपने फैसले में कहा, ‘‘(भारत अमेरिका प्रत्यर्पण) संधि राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति देती है.’’
राणा द्वारा दायर अपील पर निर्णय देते हुए, नौवें सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय के न्यायाधीशों के एक पैनल ने कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें मुम्बई में आतंकवादी हमलों में उसकी कथित भागीदारी के लिए उसे भारत को प्रत्यर्पित करने योग्य घोषित करने के मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के प्रमाणीकरण को चुनौती देने वाली उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया गया था.
प्रत्यर्पण आदेश की बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा के सीमित दायरे के तहत, पैनल ने माना कि राणा का कथित अपराध संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रत्यर्पण के लिए एक गैर बिस इन आइडेम (दोहरा खतरा) अपवाद शामिल है “जब वांछित व्यक्ति को अनुरोधित राज्य में उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या बरी कर दिया गया हो जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है”.

संधि के स्पष्ट पाठ, विदेश विभाग के तकनीकी विश्लेषण, तथा अन्य सर्किटों के प्रेरक मामले कानून पर भरोसा करते हुए, पैनल ने माना कि "अपराध" शब्द अंतर्निहित कृत्यों के बजाय आरोपित अपराध को संदर्भित करता है, तथा इसके लिए प्रत्येक अपराध के तत्वों का विश्लेषण आवश्यक है.

तीन जजों के पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि सह-षड्यंत्रकारी की दलीलों के आधार पर किया गया समझौता किसी अलग नतीजे पर पहुंचने के लिए बाध्य नहीं करता. पैनल ने माना कि नॉन बिस इन आइडेम अपवाद लागू नहीं होता क्योंकि भारतीय आरोपों में उन अपराधों से अलग तत्व शामिल थे जिनके लिए राणा को संयुक्त राज्य अमेरिका में बरी कर दिया गया था.

अपने फ़ैसले में, पैनल ने ये भी माना कि भारत ने मजिस्ट्रेट जज के इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सक्षम सबूत पेश किए हैं कि राणा ने आरोपित अपराध किए हैं. पैनल के तीन जज थे मिलन डी स्मिथ, ब्रिजेट एस बेड और सिडनी ए फ़िट्ज़वाटर.

पाकिस्तानी नागरिक राणा पर अमेरिका की एक जिला अदालत में मुंबई में बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले करने वाले एक आतंकवादी संगठन को समर्थन देने के आरोप में मुकदमा चलाया गया. जूरी ने राणा को एक विदेशी आतंकवादी संगठन को भौतिक सहायता प्रदान करने और डेनमार्क में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की नाकाम साजिश को भौतिक सहायता प्रदान करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया.

हालांकि, जूरी ने भारत में हमलों से संबंधित आतंकवाद को भौतिक सहायता प्रदान करने की साजिश रचने के आरोप से राणा को बरी कर दिया. राणा द्वारा उन अपराधों के लिए सात साल जेल में रहने और उसके दयापूर्ण रिहाई के बाद, भारत ने मुंबई हमलों में उसकी कथित भागीदारी के लिए उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध जारी किया.

मजिस्ट्रेट जज के समक्ष, जिन्होंने शुरू में राणा की प्रत्यर्पणीयता (प्रत्यर्पण न्यायालय) पर निर्णय दिया था, राणा ने तर्क दिया कि भारत के साथ अमेरिकी प्रत्यर्पण संधि ने उसे नॉन बिस इन आइडेम (दोहरे खतरे) प्रावधान के कारण प्रत्यर्पण से बचाया है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भारत ने यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए कि उसने आरोपित अपराध किए हैं.

प्रत्यर्पण न्यायालय ने राणा की दलीलों को खारिज कर दिया और प्रमाणित किया कि वह प्रत्यर्पण योग्य है. राणा द्वारा जिला न्यायालय (बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय) में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में वही दलीलें पेश करने के बाद, बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय ने प्रत्यर्पण न्यायालय के तथ्यों और कानून के निष्कर्षों की पुष्टि की.

अपनी अपील में राणा ने तर्क दिया कि उसे उस आचरण के आधार पर प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जिसके लिए उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बरी कर दिया गया था क्योंकि "अपराध" शब्द अंतर्निहित कृत्यों को संदर्भित करता है. अमेरिकी सरकार ने तर्क दिया कि "अपराध" एक आरोपित अपराध को संदर्भित करता है और प्रत्येक आरोपित अपराध के तत्वों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है.

इस प्रकार, सरकार के अनुसार, संधि राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति देती है क्योंकि भारतीय आरोपों में उन अपराधों से अलग तत्व शामिल हैं जिनके लिए उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बरी कर दिया गया था.

न्यायाधीश स्मिथ ने कहा कि संधि की स्पष्ट शर्तें, हस्ताक्षरकर्ताओं की अनुसमर्थन के बाद की समझ और प्रेरक मिसालें सभी सरकार की व्याख्या का समर्थन करती हैं. हालाँकि, राणा ने तर्क दिया कि, हेडली के याचिका समझौते में संधि की सरकार की व्याख्या के आधार पर, हमें न्यायिक रूप से सरकार को संधि की अपनी वर्तमान व्याख्या की वकालत करने से रोकना चाहिए। न्यायाधीश स्मिथ ने कहा, "हम ऐसा करने से इनकार करते हैं."

न्यायाधीश स्मिथ ने कहा, "चूंकि दोनों पक्ष इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि भारत में आरोपित अपराधों में ऐसे तत्व हैं जो उन अपराधों से स्वतंत्र हैं जिनके तहत राणा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया गया था, इसलिए संधि राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति देती है."

राणा के पास इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का विकल्प है. भारत में अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसके पास अभी भी सभी कानूनी विकल्प मौजूद हैं. पीटीआई

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है।)


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