अमेरिकी जज ने डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई सजा! लेकिन नहीं जाना पड़ेगा जेल, न देना होगा जुर्माना
x

अमेरिकी जज ने डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई सजा! लेकिन नहीं जाना पड़ेगा जेल, न देना होगा जुर्माना

Donald Trump: न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चन ने ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए गए गुप्त धन मामले में दोषी ठहराया. लेकिन कोई सजा नहीं दी.


American court sentenced Donald Trump: अमेरिका की एक अदालत ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को एक पोर्न स्टार को पैसे देने के मामले में सजा सुनाई. न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चन ने ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए गए गुप्त धन मामले में दोषी ठहराया. लेकिन कोई सजा नहीं दी. यानी कि अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा और न ही जुर्माना भरना पड़ेगा. बता दें कि यह मामला अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ पहला आपराधिक मामला है, जो अब समाप्त हो गया है.

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पोर्न स्टार डैनियल्स को चुप रहने के लिए 130,000 डॉलर का भुगतान किया था. वहीं, ट्रंप ने इन आरोपों को निराधार बताया था. ऐसे मे कोर्ट का यह फैसला ट्रंप के लिए राहत की खबर लेकर आया है. जस्टिस जुआन मर्चन ने उन्हें "अनकंडिश्नल डिस्चार्ज" का आदेश दिया. इसका मतलब है कि ट्रंप को न तो जेल की सजा मिलेगी, न कोई जुर्माना. हालांकि, यह मामला ट्रंप (Donald Trump) के रिकॉर्ड पर एक धब्बा छोड़ गया है.

जज ने कहा कि उन्हें सजा सुनाने से पहले किसी भी गंभीर कारक पर विचार करना चाहिए. हालांकि, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप (Donald Trump) को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा "एक ऐसा कारक है. जो अन्य सभी कारकों पर हावी है. जज ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए कानूनी सुरक्षा में जूरी के फैसले को मिटाने की शक्ति नहीं है. बता दें कि इस साल मई में ट्रंप (Donald Trump) को व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था.

ट्रंप की प्रतिक्रिया

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति (Donald Trump) ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि, जैसा कि सभी कानूनी विद्वानों और विशेषज्ञों ने कहा है, कोई मामला नहीं है और यह पूरा घोटाला पूरी तरह से खारिज किए जाने योग्य है. उन्होंने कहा कि आज की घटना एक घृणित नाटक था और अब जब यह खत्म हो गया है तो हम इस धोखाधड़ी के खिलाफ अपील करेंगे.

Read More
Next Story