इराक: लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र घटाकर 9 वर्ष करने का प्रस्ताव
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इराक: लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र घटाकर 9 वर्ष करने का प्रस्ताव

इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की रिपोर्ट के अनुसार, इराकी महिलाओं और लड़कियों के सामने कम उम्र में शादी एक चुनौती है। इराक में होने वाली लगभग 24.8 प्रतिशत शादियाँ 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की होती हैं


Iraq: इराक में संसद ने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर एक विधेयक पेश किया है. इस विधेयक के अनुसार लड़कियों की विवाह के लिए क़ानूनी आयु को घटाकर 9 साल करने का प्रस्ताव किया गया है. इस विधयेक को लेकर कई संगठनों ने चिंता जताई है.

इराकी संसद में ये विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका में से किसी एक को चुनने की अनुमति देगा. एएफपी समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार आलोचकों को डर है कि इससे उत्तराधिकार, तलाक और बच्चों की देखभाल के मामलों में अधिकारों में कटौती होगी.
विशेष रूप से, वे चिंतित हैं कि ये प्रभावी रूप से मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को खत्म कर देगा, जो 1959 के व्यक्तिगत स्थिति कानून में 18 वर्ष निर्धारित की गई है. हालाँकि परिवर्तनों का समर्थन करने वाले सांसदों ने इन आरोपों से इनकार किया है.

क्या कहती है संयुक्त राष्ट्र मिशन की रिपोर्ट
इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की रिपोर्ट के अनुसार, इराकी महिलाओं और लड़कियों के सामने कम उम्र में शादी एक चुनौती है. इराक में होने वाली लगभग 24.8 प्रतिशत शादियाँ 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की होती हैं. इराकी व्यक्तिगत स्थिति कानून में विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन 15 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों को अनुमति के साथ विवाह करने की अनुमति है.
इसके अलावा, इराक में 33.9 प्रतिशत विवाह अदालतों के बाहर होते हैं, जिनमें से 22 प्रतिशत में 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियां शामिल होती हैं. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि इराक के विभिन्न हिस्सों में अभी भी जबरन विवाह की खबरें आती हैं, इसके अलावा एक प्रकार का विवाह अल फसलियाह भी होता है, जिसमें एक विशिष्ट जनजाति की महिलाओं को जनजातीय विवादों को निपटाने के लिए विवाह उपहार के रूप में दूसरे जनजाति को दे दिया जाता है.


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