वर्क परमिट का ऑटोमेटिक नवीनीकरण खत्म: अमेरिका में प्रवासी कामगारों के लिए नया ‘कॉमन सेंस’ नियम
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अब से वर्क परमिट बढ़ाने से पहले नए सिरे से वेरिफिकेशन और जांच की जाएगी

वर्क परमिट का ऑटोमेटिक नवीनीकरण खत्म: अमेरिका में प्रवासी कामगारों के लिए नया ‘कॉमन सेंस’ नियम

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने प्रवासी श्रमिकों के लिए नया नियम लाया है जो उनके देश में ठहराव और काम करने की अनुमति को प्रभावित करेगा।


नई ट्रंप प्रशासन की नीति के तहत अब प्रवासी कामगारों के वर्क परमिट (Employment Authorization Documents - EAD) का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन खत्म कर दिया जाएगा। अब से हर बार परमिट के नवीनीकरण से पहले आवेदकों को नई जांच और स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा।

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम धोखाधड़ी रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल पात्र व्यक्ति ही अमेरिका में कानूनी रूप से काम करते रहें। यह बदलाव 30 अक्टूबर 2025 से लागू होगा।

EAD के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन समाप्त

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने प्रवासी श्रमिकों के लिए नया नियम लाया है जो उनके देश में ठहराव और काम करने की अनुमति को प्रभावित करेगा।

यह नियम बाइडेन प्रशासन की उस नीति को समाप्त करेगा जिसमें कुछ प्रवासी नागरिकों को यह अनुमति थी कि वे अपने वर्क परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद भी कानूनी रूप से काम जारी रख सकें, यदि उन्होंने समय पर नवीनीकरण के लिए आवेदन किया हो।

अब से वर्क परमिट बढ़ाने से पहले नए सिरे से वेरिफिकेशन और जांच की जाएगी।

USCIS (यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज) के निदेशक जोसेफ एडलो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देशों पर एजेंसी अब प्रवासियों की कड़ी जांच पर ज़ोर दे रही है, और यह नई नीति उसी दिशा में कदम है।

उन्होंने कहा, “यह एक सामान्य समझ वाला कदम है ताकि किसी प्रवासी के रोजगार दस्तावेज या प्राधिकरण बढ़ाने से पहले पूरी तरह जांच और स्क्रीनिंग हो सके। सभी प्रवासियों को याद रखना चाहिए कि अमेरिका में काम करना एक विशेषाधिकार (privilege) है, अधिकार (right) नहीं।”

कौन-कौन EAD प्राप्त करता है और इस नए नियम से किसे प्रभाव पड़ेगा?

Employment Authorization Document (EAD) प्रवासी कामगारों और असाइलम (शरणार्थी) मांगने वालों को दिया जाता है ताकि वे अमेरिका में काम कर सकें।

ग्रीन कार्ड होल्डर, H-1B, L-1, या O-1 वीज़ा धारकों को यह दस्तावेज़ नहीं चाहिए होता। लेकिन कुछ श्रेणियों के जीवनसाथियों (जैसे H4) को यह ज़रूरी होता है।

OPT के तहत पढ़ाई पूरी करने वाले F-1 छात्र भी EAD लेते हैं। लंबित असाइलम आवेदकों को भी यह अनुमति दी जाती है।

USCIS ने सलाह दी है कि प्रवासी अपने EAD के समाप्त होने से 180 दिन पहले नवीनीकरण आवेदन दाखिल करें। देर करने पर वर्क ऑथराइजेशन अस्थायी रूप से रुक सकता है।

30 अक्टूबर 2025 से पहले जिनके EAD ऑटोमेटिक रूप से बढ़ चुके हैं, उन पर नया नियम लागू नहीं होगा।

18 महीने के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन क्यों रोके?

नए नियम में कहा गया है: “30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद जो प्रवासी अपने EAD के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अब ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इस नियम के कुछ सीमित अपवाद होंगे — जैसे कि कानून द्वारा दिए गए एक्सटेंशन या TPS (Temporary Protected Status) से जुड़े रोजगार दस्तावेज़।”

एजेंसी ने बताया कि EAD के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन को खत्म करने से प्रवासियों की बार-बार जांच संभव होगी, जिससे धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी और संदिग्ध मंशा वाले प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।

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