पुरानी या इस्तेमाल कार पर जीएसटी, आखिर क्यों हो रहा कंफ्यूजन ?

GST on Old Car: पुरानी कारों के बेचने या खरीदने पर 18 फीसद जीएसटी का मुद्दा छाया हुआ है। क्या इसे लेकर कोई कंफ्यूजन है या सिर्फ बेवजह डर।;

By :  Lalit Rai
Update: 2024-12-26 06:18 GMT

GST on Old Car:  गाढ़ी कमाई से कोई कार खरीदता है उस पर टैक्स देता है। लेकिन कार के बेचे जाने पर टैक्स देना पड़े तो सामान्य जवाब यही होगा कि यह तो गलत बात है। अगर 18 फीसद टैक्स देना पड़े तो और भी गलत बात। अब हम यहां पर इस्तेमाल और पुरानी कारों पर जीएसटी रेट (GST Rate) के बारे में बात करेंगे। पहले 12 फीसद टैक्स लगता था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18 फीसद किया गया है। भ्रम इस बात पर है कि पुरानी कार को यदि आप नुकसान में बेचते हैं तो क्या टैक्स देना होगा। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric Vehicle GST news) पर 18 फीसद टैक्स का भी मामला है।

हाल ही में एक खबर आई कि अगर आप 12 लाख में कार खरीदते हैं और 9 लाख में बेचते हैं तो तीन लाख का नुकसान होगा। अब इस तीन लाख पर 18 फीसद जीएसटी (18 percent GST on used cars) लगेगा। इस हिसाब से 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या इस तीन लाख नुकसान पर जीएसटी देना होगा। अब यह उदाहरण ही गलत दिया जा रहा है, इसलिए भ्रम की स्थिति का निर्माण हुआ है।

भ्रम को करें दूर

अब भ्रम को आप इस तरह दूर कर सकते। जैसे किसी कार (GST on Used Cars) को आपने 11 लाख में खरीदी उसका इस्तेमाल किए और 9 लाख में कार बेची तो टैक्स नहीं देना होगा भले ही कार किसी व्यक्ति या कपंनी के नाम पर रजिस्टर हो। यानी कि कार को बेचने पर मुनाफा हो रहा हो। मान लीजिए सुजीत नाम के शख्स ने एक लाख में पुरानी कार खरीदी और डेढ़ लाख में बेच दी यानी कि सुजीत को 50 हजार रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन जीसटी के नियम के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा।

टैक्स कैसे लगेगा

जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक (GST Council Meeting) पुरानी कारों पर जीएसटी की दर 12 फीसद से बढ़ाकर 18 फीसद किया गया है। बता दें कि 1200 सीसी या चार हजार मिमी लंबाई वाली कारों पर 12 फीसद टैक्स लगता था। यह टैक्स भी उन लोगों पर लगता है जो जीएसटी रजिस्टर्ड कार का धंधा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आम आदमी इस नियम के दायरे से बाहर है। 

किस पर लगेगा टैक्स

यदि कोई जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस करने वाला नुकसान पर पुरानी कार बेचता है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार ने साफ किया है कि जो लोग पुरानी कारों को खरीदने और बेचने का धंधा करते हैं तो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यदि वे फायदे पर कार बेचते हैं तो 18 फीसद के दर से प्राफिट मार्जिन पर जीएसटी देना पड़ेगा।

इसे आप उदाहरण से ऐसे समझें, जैसे आपने अपनी कार पांच लाख रुपए में स्पिनी को बेच दी तो आप पर जीएसटी (GST) नहीं लगेगा। लेकिन यदि स्पिनी ने कुछ फेर बदल कर कार 6 लाख रुपए कस्टमर को बेची तो प्रॉफिट मार्जिन पर टैक्स देना होगा। जैसे पांच लाख की कार में बदलाव करने में 50 हजार रुपए लगे और 50 हजार रुपए का मुनाफा कमाया गया तो उस मुनाफे वाले 50 हजार पर 18 फीसद जीएसटी यानी 9 हजार रुपए अदा करना होगा।

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